नाहन: जिला मुख्यालय नाहन के वार्ड नंबर-8 में कोरोना पॉजिटिव मिले एक व्यक्ति के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इस बारे में डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेशों के तहत शहर के वार्ड नंबर-8 के उतर पूर्व में बाल कृष्ण डेंटिस्ट की दुकान के साथ लगते हुए रास्ते से केवल कृष्ण के घर तक और उतर में खलील अहमद के घर तक और पश्चिम में छोटा गेट रानी ताल के पास रामकृष्ण के घर तक, दक्षिण में बारादारी रानीताल के पास अजय कुमार के घर तक और पूर्व में बालकृष्ण के घर तक के क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया हैं. इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 7 और 8 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन में तब्दील किया गया है.
डीसी डॉ. आरके परूथी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी तरह का समारोह का आयोजन नहीं करेगा. इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही जगह पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.
डीसी सिरमौर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पर क्षेत्र के पार्षद की मदद से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा. यह आदेश मजिस्ट्रेट डयूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाएंगे.
डीसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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