नाहनः तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर सिरमौर प्रशासन ने भी जिला में पाबंदियां बढ़ा दी हैं. जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को 3 घंटे खोलने की अनुमति दी है. इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी. इस बाबत रविवार को डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.
5 से लोगों के साथ एक एकत्रित होना माना जाएगा गैर कानूनी
मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला सिरमौर में भी 7 मई सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू जारी है. लिहाजा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला में धारा-144 भी लागू है. ऐसे में 5 से लोगों के साथ एक एकत्रित होना गैर कानूनी माना जाएगा. इन आदेशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
आवश्यक सेवाओं की दुकानें 3 घंटे के लिए खोली
डीसी ने बताया कि शनिवार को प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिला सिरमौर में भी आवश्यक सेवाओं की दुकानों को केवल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए खोला जा सकेगा. डीसी ने कहा कि जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर पाबंदियां भी बढ़ानी पड़ेंगी. डॉ. परूथी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन की दुकानें जिन्हें पहले खोलने की अनुमति दी गई थी, वह भी अब बंद रहेंगी.
निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति
डीसी ने बताया कि इसके अलावा नेशनल हाइवे या नगर परिषद एरिया में जो ढाबे हैं, वह खुले रहेंगे. नगर परिषद एरिया के ढाबों को बिठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी. सिर्फ टिफिन व टेकअवे सर्विस उपलब्ध रहेगी. डीसी ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी. डीसी ने बताया कि इसके अलावा 5 मई को जो आदेश जारी किए गए थे, वह उसी तरह से लागू रहेंगे.
सिरमौर प्रशासन ने एक बार फिर जिलावासियों से सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकाॅल व सरकारी निर्देशों की पालना करने का भी आग्रह किया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे, तो पाबंदियां ओर अधिक बढ़ाई जा सकती है.
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