नाहन: एक तरफ देश में कोरोना संक्रमितों में लगातार इजाफा हो रहा है. वहीं, प्रदेश में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. सिरमौर जिला में कोरोना की रफ्तार के साथ कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जा रहे हैं.
जिला प्रशासन ने शनिवार को कई कंटेनमेंट जोन से संबंधित आदेश जारी किए है. नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर-1, 2, 4, 7, 11 व 12 के अलावा विकास खंड की ग्राम पंचायत काला अंब के मोगीनंद को क्षेत्रों में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जारी किए हैं.
नाहन शहर के वार्ड नंबर-1, 2, 4, 7, 11 व 12 के शेष क्षेत्र को बफर जोन में तब्दील किया गया है. वहीं, मोगीनंद गांव का भी शेष क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है. वहीं, डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा.
डॉ. आरके परूथी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी.
सील किए गए क्षेत्र को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन व ग्राम पंचायत में बीडीओ नाहन समय-समय पर सेनिटाइज करेंगे. डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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