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सिरमौर में बाहरी राज्यों से लौटे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर, निगरानी कर्मियों की नियुक्ति

सिरमौर में बाहरी राज्यों से लौट रहे लोगों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है. उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश कोविड-19 (संशोधन) विनियम 2020 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों और 228 पंचायतों में निगरानी कर्मी नियुक्त किए हैं.

Surveillance worker appointed
उपायुक्त कार्यालय, सिरमौर
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Published : May 5, 2020, 11:52 AM IST

नाहन: जिला सिरमौर में बाहरी राज्यों से लौट रहे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर है. उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश कोविड-19 (संशोधन) विनियम 2020 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों और 228 पंचायतों में निगरानी कर्मी नियुक्त किए हैं.

शहरी क्षेत्र नाहन व पांवटा साहिब नगर परिषद, राजगढ़ नगर पंचायत कार्यकारी अधिकारी व सचिव सहित सभी पार्षदों के अलावा जिला की सभी 228 पंचायतों के प्रधान व वार्ड सदस्यों को निगरानी कर्मी के रूप में नियुक्त किया है. इन सभी निगरानी कर्मियों की नियुक्ति जिला में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए की गई है, ताकि सख्ती के साथ क्वारंटाइन के नियमों का पालन करवाने के अलावा कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

वीडियो

जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जो लोग बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद व नगर पंचायत में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा. अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला दंडाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला में तैनात किए गए निगरानी कर्मियों द्वारा आदेशों के पालन में कोताही बरतने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. जिला के सभी उपमंडलाधिकारी इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत उपमंडलाधिकारी कार्रवाई करेंगे.

नाहन: जिला सिरमौर में बाहरी राज्यों से लौट रहे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर है. उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश कोविड-19 (संशोधन) विनियम 2020 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों और 228 पंचायतों में निगरानी कर्मी नियुक्त किए हैं.

शहरी क्षेत्र नाहन व पांवटा साहिब नगर परिषद, राजगढ़ नगर पंचायत कार्यकारी अधिकारी व सचिव सहित सभी पार्षदों के अलावा जिला की सभी 228 पंचायतों के प्रधान व वार्ड सदस्यों को निगरानी कर्मी के रूप में नियुक्त किया है. इन सभी निगरानी कर्मियों की नियुक्ति जिला में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए की गई है, ताकि सख्ती के साथ क्वारंटाइन के नियमों का पालन करवाने के अलावा कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

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जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जो लोग बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद व नगर पंचायत में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा. अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला दंडाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला में तैनात किए गए निगरानी कर्मियों द्वारा आदेशों के पालन में कोताही बरतने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. जिला के सभी उपमंडलाधिकारी इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत उपमंडलाधिकारी कार्रवाई करेंगे.

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