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कोरोना कर्फ्यू : बिना परमिट चलेगी बैंक कर्मियों की गाड़ियां, SP ऑफिस में देनी होगी लिस्ट

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Published : Apr 20, 2020, 11:52 PM IST

राजधानी शिमला के बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को निजी गाडियों से बैंक जाने के लिए ब्रांच के मैनेजर को स्टाफ की एक लिस्ट, जिसमें अधिकारी की सारी जानकारी और एक फोटो लगाकर लिस्ट को एसपी कार्यालय में सौंपना होगा. इस लिस्ट में मौजूद सीरियल नंबर व लिस्ट नंबर अधिकारी को अपनी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर लगाना होगा.

vehicles of bank personnel
शिमला में अब परमिट बैंक अधिकारियों की गाडियों चल सकेगी.

शिमला: राजधानी शिमला में कर्फ्यू के दौरान अब बैंक जाने के लिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राइवेट गाडियां बिना परमिट जा सकेंगी. बैंक मैनेजर को अपने कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाकर, जिसमें कर्मचारी व अधिकारी का नाम, गाड़ी नंबर, चलने का स्थान, चलने का समय, पहुंचने का स्थान, पंहुचने का समय और एक फोटो के साथ एसपी कार्यालय में जमा करनी होगी.

एसपी कार्यालय में जमा लिस्ट में कर्मचारी व अधिकारी का सीरियल नंबर, उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर पेस्ट करना होगा. एसपी कार्यालय की ओर से लिस्ट नंबर भी जारी किया जाएगा. सीरियल नंबर के ऊपर लिस्ट नंबर भी फ्रंट स्क्रीन पर लगाना होगा. यह लिस्ट जिला के नाकों पर भी मौजूद रहेगी.

लिस्ट नंबर व सीरियल नंबर देखकर कर्मचारी व अधिकारी को बिना खिड़की खोले जाने दिया जा सकता है. गाड़ी में नियमानुसार दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. जिला के बैरियर को पार करने के लिए जैसा भी निर्देश आएगा, उसे सूचित किया जाएगा.

शिमला: राजधानी शिमला में कर्फ्यू के दौरान अब बैंक जाने के लिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राइवेट गाडियां बिना परमिट जा सकेंगी. बैंक मैनेजर को अपने कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाकर, जिसमें कर्मचारी व अधिकारी का नाम, गाड़ी नंबर, चलने का स्थान, चलने का समय, पहुंचने का स्थान, पंहुचने का समय और एक फोटो के साथ एसपी कार्यालय में जमा करनी होगी.

एसपी कार्यालय में जमा लिस्ट में कर्मचारी व अधिकारी का सीरियल नंबर, उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर पेस्ट करना होगा. एसपी कार्यालय की ओर से लिस्ट नंबर भी जारी किया जाएगा. सीरियल नंबर के ऊपर लिस्ट नंबर भी फ्रंट स्क्रीन पर लगाना होगा. यह लिस्ट जिला के नाकों पर भी मौजूद रहेगी.

लिस्ट नंबर व सीरियल नंबर देखकर कर्मचारी व अधिकारी को बिना खिड़की खोले जाने दिया जा सकता है. गाड़ी में नियमानुसार दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. जिला के बैरियर को पार करने के लिए जैसा भी निर्देश आएगा, उसे सूचित किया जाएगा.

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