शिमला/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और उसकी हत्या के आरोपी की हिरासत में हुई मौत के सिलसिले में सीबीआई ने महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
ये पुलिस अफसर गैंगरेप और हत्या केस की जांच के लिए गठित एसआईटी का हिस्सा थे. इन्हीं में से तीन और पुलिसकर्मयों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. मामले में दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत का मिल चुकी है.
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कि जस्टिस अनमोल रतन सिंह की बेंच को बताया गया कि ये सभी आरोपी पिछले 3 साल से जेल में बंद हैं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये सभी सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर थे. मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका है. इसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी और पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी भी शामिल हैं.
बता दें कि कि शिमला से 60 किलोमीटर दूर कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को एक स्कूली छात्रा लापता हो गई थी. दो दिन बाद जंगल से उसका शव बरामद हुआ था. इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था, इनमें एक आरोपी सूरज भी था, जिसकी कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. सीबीआई जांच में सामने आया कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई थी.