शिमला: हिमाचल सरकार ने कोटखाई थाने में हुई सूरज सिंह की हत्या के आरोपित निलंबित आइजी जहूर जैदी, शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठियोग के पूर्व डीएसपी मनोज जोशी को बड़ी राहत दी है. चंडीगढ़ की कोर्ट में चल रहे ट्रायल के बीच तीनों का निलंबन बहाल कर दिया है.
इन पर छात्रा के दुष्कर्म एवं हत्या मामले के कथित आरोपित नेपाल मूल के सूरज की हत्या करने, आपराधिक षडयंत्र रचने, झूठे दस्तावेज तैयार करने के कई गंभीर आरोप हैं. ये सभी अफसर अभी कोर्ट से जमानत पर हैं. जबकि इसी केस के अन्य आरोपित छह पुलिस कर्मी अभी भी चंडीगढ़ की बुडै़ल जेल में बंद है.
सीबीआइ कोर्ट में चल रहा ट्रायल
सूरज हत्याकांड का ट्रायल चंडीगढ़ की सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है. यह केस शिमला से शिफ्ट हो गया था. कोटखाई में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपित सूरज की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआइ ने पूर्व आइजी जहूर जैदी समेत आठ पुलिस कर्मचारियों को वर्ष 2017 में 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
जैदी के अलावा ठियोग के पूर्व डीएसपी मनोज जोशी, एएसआई राजेंद्र सिंह, एएसआइ दीप चंद, एचएससी सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली व रंजीत को भी गिरफ्तार किया गया था. सीबीआइ ने इसी मामले में 16 नवंबर 2017 को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार किया था.
क्या कहा है आदेश में
अब गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से आदेश जारी हुए हैं. इनके मुताबिक तत्कालीन आइजी जैदी को 29 अगस्त 2017 को डीम्ड सस्पेंड माना गया था. बाद में 1 सितंबर को राज्य के गृह विभाग ने बाकायदा निलंबन के आदेश जारी किए. तब से वह निलंबित चल रहे थे. उन्हें इस महीने की दो तारीख से बहाल माना जाएगा. जबकि जैदी के साथ ही डीएसपी मनोज कुमार भी निलंबित हुए थे. उनकी बहाली इस महीने की 16 तारीख से मानी जाएगी.
शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी 16 नवंबर को डीम्ड सस्पेंड माने गए. गृह महकमे ने उन्हें 20 नवंबर को औपचारिक तौर पर निलंबित किया. उनकी बहाली भी इस महीने से 16 नवंबर से मानी जाएगी. जैदी के बहाली की सूचना गृह मंत्रालय को भी दी गई है. तीनों के ताजा आदेश से डीजीपी को भी सूचित किया गया है.