शिमला: प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र अलग-अलग योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए 31 मार्च से पहले तक का समय शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया है. वहीं, निदेशालय की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में देरी होती है तो उसके लिए शिक्षण संस्थान के प्रभारी ही जिम्मेदार होंगे. विभाग की ओर से सभी पात्र निजी संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 की छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदन करने के निर्देश विभाग की ओर से जारी किए गए हैं.
विभाग ने जारी की छात्रवृत्ति आवेदन करने के निर्देश
यदि तय तिथि तक शिक्षण संस्थान आवेदन नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से 1 अप्रैल से किए जाने वाले किसी भी आवेदन पर गौर नहीं किया जाएगा. विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि कई पात्र निजी शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची नहीं सौंपी है, इस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द संस्थान पूरा करें.
वहीं, पोस्ट मैट्रिक एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति योजना में अंडर टेकिंग भी नहीं दी गई है, ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2017-18 ओर 2018-19 में इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी.
विभाग ने संस्थानों को दिया 31 मार्च तक का समय
विभाग की ओर से अब इन सभी संस्थानों को 31 मार्च तक का समय सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिया गया है. इस अवधि के बाद किसी संस्थान से आवेदन एकत्र नहीं किया जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रभारी ही उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
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