शिमला: राजधानी में नगर निगम चुनावों को लेकर अब बिगुल बज (Shimla Municipal Corporation election process begins)गया. राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के चुनावों को लेकर वार्डों के पुर्नसीमांकन व डीलिमिटेशन को लेकर अधिसूचना (State Election Commission issued notification)जारी कर दी है. नए वार्ड बनाने के लिए डीलिमिटेशन की अधिसूचना जारी की गई है. चुनाव आयोग ने 9 मार्च तक का इस प्रक्रिया को पूरा करने का समय दिया है. नगर निगम के चुनावों के लिए रोस्टर 11 मार्च तक जारी करना होगा. शहर में कितने नए वार्ड किस- किस तरह से बनाए जाने, इसका ड्राफ्ट जिला प्रशासन को 10 फरवरी तक तैयार कर जारी किया जाएगा.
इसमें आपत्ति और सुझाव के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा. प्रभावित लोग आपत्ति और सुझाव उपायुक्त शिमला के समक्ष 7 दिन के भीतर दायर कर सकेंगे. इसके अगले 7 दिन में उपायुक्त को सभी आपत्तियां और सुझावों का निपटारा करना होगा. उपायुक्त के आदेशों पर यदि किसी को आपत्ति होगी तो अपील मंडलीय आयुक्त शिमला के समक्ष दायर कर सकेंगे. इसके लिए 9 दिन का समय दिया जाएगा और अगले 9 दिन में यानी 3 मार्च तक आपत्तियां अपील के माध्यम से दायर की जा सकेगी. इन सभी अपीलों पर मंडलीय आयुक्त को 8 मार्च तक खत्म करना होगा. 9 मार्च को शहर के वार्डो की सीमाओं की नई अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके मुताबिक शहर के वार्डों की नई सीमाएं तय हो जाएगी. शहर में नगर निगम के चुनाव के लिए क्या रोस्टर होगा। इससे 11 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.
राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए. जिला प्रशासन सहित अन्य सभी विभागों को इसकी प्रति भेजी गई. वहीं, अब राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के बाद अगले दो-तीन दिनों से शहर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नगर निगम शिमला में 34 वार्ड, इन्हें बढ़ाकर 42 करने की तैयारी चल रही है. इसमें पुराने शिमला के 18 वार्ड, कुसुम्पटी हलके के 12 और शिमला ग्रामीण के चार वार्ड शामिल है.
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