शिमला: चार साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. लोअर डिवीजन स्पेशल जज पॉक्सो शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने दोषी गीता राम को आईपीसी की धारा 376 (एबी) 452 के तहत 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत 2 साल की कैद और 1 हजार रुपए की सजा सुनाई है.
सरकार की ओर से मामले की पैरवी संगीता जस्टा, विशेष लोक अभियोजक शिमला ने की. उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2021 को करीब 4 साल की पीड़ित बच्ची अपने घर पर अकेली थी. वहीं, पीड़ित की मां अपने रिश्तेदार के घर गई थी. उसी समय आरोपी जो पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहता था, उनके घर आया और बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. जब महिला घर आई तो पीड़ित बच्ची ने पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया.
इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने स्टेशन चौपाल में आईपीसी की धारा 376 (एबी) 452 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामल दर्ज किया. मामले की जांच पूरी होने के बाद एलडी निचली अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं. एलडी विशेष न्यायाधीश, शिमला ने आरोपी को बच्ची के साथ दूराचार मामले का दोषी ठहराते हुए 25 साल कारावास की सजा सुनाया. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.