शिमला: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड ने प्रदेश की 25 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 10273.82 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि आगामी 30 दिनों के अंदर इन सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देकर इन पर काम शुरू कर दिया जाएगा. PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और इनके रखरखाव के प्रति गंभीर है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका प्रमुख लक्ष्य भी है. इसके लिए प्रदेश में सड़क निर्माण व उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि सड़क व अन्य विकास कार्य तय सीमा निश्चित समय पर पूरे हो इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने इन सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड के अधिकारियों विशेष तौर पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है, जिनके प्रयासों से 25 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को यह राशि स्वीकृत की गई है.
हिमाचल प्रदेश रेरा को ई-गर्वनेंस पुरस्कार: हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अभिरुचि समूह (एसआईजी) ई-गवर्नेंस पुरस्कार से नवाज़ा गया है. रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया. श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि इस उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल का डिजाइन और विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हिमाचल प्रदेश द्वारा ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल एलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया गया है.
उन्होंने कहा कि रेरा का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाते हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करना और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि यह एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित Web portal है जो सभी हितधारकों, आम लोगों यानि घर खरीदारों अथवा आवंटियों, प्रमोटर्ज़, एजेंटों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है. इस वेब पोर्टल में चार मॉड्यूल शामिल हैं. इनमें Real Estate परियोजनाओं एवं रियल एस्टेट एजेंट का ऑनलाइन पंजीकरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भरना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा Complaint दर्ज करना और पंजीकरण से पहले एवं पश्चात की सुविधा शामिल है.
रेरा की Website के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजनाओं के स्थल एवं इसके निर्माण की स्थिति, प्लॉट, अपार्टमेंट एवं वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. सभी प्रमोटर्ज़ को पंजीकरण के लिए मामले ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 24 सुविधा उपलब्ध है. सभी प्रमोटर्ज़ बल्क ई-मेलिंग और एसएमएस प्रणाली से जुड़े हैं और इसमें उन्हें परियोजना के पंजीकरण और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और प्राधिकरण के महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है.
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण से पहले और इसके पश्चात की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों एवं निगमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति लेने की सुविधा प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि सभी को रेरा के वेबपोर्टल के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इनके लिए लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है.