शिमलाः प्रदेश के तीन निजी विश्वविद्यालयों पर निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर पेनल्टी लगी है. तीन विश्वविद्यालयों को आयोग के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर दो-दो लाख का जुर्माना देना होगा.
प्रदेश के तीन निजी विश्वविद्यालयों में अनियमिताएं पायी गई थीं. स्टाफ को वेतन नहीं देना, सिक्योरिटी फंड वापिस नहीं करना और छात्रों के ओरिजनल सर्टिफिकेट नहीं देने का मामला आयोग के समक्ष आया था. इन विश्वविद्यालयों को आयोग ने इन खामियों को दूर करने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसका पालन नहीं किया.
विनियामक आयोग की कोर्ट के समक्ष पेश हुए तीनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि
बुधवार को निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की कोर्ट ने तीनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया था. आयोग के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर इन विश्वविद्यालयों को दो-दो लाख की पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया है. इन विश्वविद्यालयों में पाई गई अनियमिताओं को दूर करने के भी आदेश जारी किए हैं. ये भी स्पष्ट किया है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों को पेनल्टी देनी होगी साथ में इन खामियों को भी दूर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी.
विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने दी मामले की जानकारी
निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि तीन निजी विश्वविद्यालयों को आयोग के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर दो-दो लाख का फाईन लगाया गया है. उन्होने बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा स्टाफ का वेतन नहीं देने, सिक्योरिटी फंड वापिस नहीं करने और छात्रों के ओरिजनल सर्टिफिकेट नहीं देने का मामला आयोग के पास आया था.
जिस पर इन विश्वविद्यालयों को आयोग ने निर्देश जारी किए थे. लेकिन इसकी अनुपालना नहीं करने पर ये जुर्माना लगाया गया है. विश्वविद्यालयों को इन खामियों को दूर करने के आदेश दिए गए हैं.
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