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वाहनों का पंजीकरण होगा महंगा, मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

प्रदेश में मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है. बाइक पर 7 से 10 फीसदी तक पंजीकरण फीस चुकानी होगी. वहीं, कार के लिए 8 से 10 फीसदी तक पंजीकरण की फीसदी फीस देनी होगी.

वाहनों का पंजीकरण
वाहनों का पंजीकरण
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Published : Nov 3, 2020, 12:11 PM IST

शिमला: प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है. मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है.

अधिसूचना के मुताबिक 50 हजार तक की मोटरसाइकिल पर 7 फीसदी, 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8 फीसदी और दो लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10 फीसदी. पंजीकरण फीस चुकानी होगी. वहीं, 15 लाख तक की कार की 8 फीसदी और इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण की 10 फीसदी फीस देनी होगी.

पहले हिमाचल में मोटरसाइकिल, कारों पर 3 से 8 फीसदी पंजीकरण फीस ली जा रही थी. अगर बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में गाड़ियों का पंजीकरण करवाते हैं तो उनसे 2 फीसदी अतिरिक्त पंजीकरण फीस वसूली जाएगी. इसके अलावा निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों का पंजीकरण अब अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए किया जाएगा.

गौरतलब है कि त्योहारों के समय लोग नई गाड़ी खरीदते हैं. खासकर दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार पर काफी संख्या में लोग नई गाड़ी खरीदते हैं. ऐसे अब नए वाहन खरीदने का शोक रखने वालों को अब पंजीकरण महंगा पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- एसएमसी शिक्षकों को सेवाविस्तार के साथ मिलेगा लंबित वेतन, सरकार ने जारी किए आदेश

शिमला: प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है. मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है.

अधिसूचना के मुताबिक 50 हजार तक की मोटरसाइकिल पर 7 फीसदी, 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8 फीसदी और दो लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10 फीसदी. पंजीकरण फीस चुकानी होगी. वहीं, 15 लाख तक की कार की 8 फीसदी और इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण की 10 फीसदी फीस देनी होगी.

पहले हिमाचल में मोटरसाइकिल, कारों पर 3 से 8 फीसदी पंजीकरण फीस ली जा रही थी. अगर बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में गाड़ियों का पंजीकरण करवाते हैं तो उनसे 2 फीसदी अतिरिक्त पंजीकरण फीस वसूली जाएगी. इसके अलावा निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों का पंजीकरण अब अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए किया जाएगा.

गौरतलब है कि त्योहारों के समय लोग नई गाड़ी खरीदते हैं. खासकर दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार पर काफी संख्या में लोग नई गाड़ी खरीदते हैं. ऐसे अब नए वाहन खरीदने का शोक रखने वालों को अब पंजीकरण महंगा पड़ेगा.

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