रामपुर: जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी वीरेंद्र सिंह पुत्र महासिन निवासी नौलथा तहसील व जिला पानीपत हरियाणा, जोगिन्द्र सिंह पुत्र रणधीर निवासी धाहर तहसील ईशराना जिला पानीपत, श्याम लाल पुत्र हरी चन्द निवासी नौलथा तहसील व जिला पानीपत हरियाणा और खेम चन्द पुत्र डोला सिंह निवासी धारवी तहसील आनी जिला कुल्लू को 4 किलो 30 ग्राम चरस रखने के जुर्म में प्रत्येक को 12 साल का सशक्त कारावास व एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.
8 अगस्त 2021 का मामला: फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी केएस. जरयाल ने बताया कि 8 अगस्त 2021 को पुलिस की और से प्रीतम सिंह अन्य मुलाजमान के साथ मुकाम बैहना सड़क पर नाकाबंदी लगाकर मौजूद था. समय 7 बजे सुबह एक कार न० एचआर 121 5166 आनी की तरफ से लूहरी की ओर आ रही थी, जिसे रोककर चेक किया तो उपरोक्त कार को दोषी वीरेंद्र सिंह चला रहा था. अन्य दोषीगण कार में बैठे पाए गए. कागजात चेक करने पर कार विजय अहलावत निवासी रोहतक हरियाणा के नाम होना पाई गई.
16 गवाहों ने दी गवाही: इस दौरान पूछताछ कार सवार घबरा गए, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली कार के वोट में बैटरी के नजदीक एक कैरी बैग बरामद हुआ. जिसे देखने पर उसमें 4 किलो 30 ग्राम चरस पाई गई. जिस पर थाना आनी में दोषीगणों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20,29 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए.
चरस के आरोप में 10 साल की सजा: वहीं, दूसरे मामले में अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार पुत्र बुदी सिंह निवासी गांव डीम डाकघर जाओ तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 35 वर्ष को 3 किलो 228 ग्राम चरस रखने व बेचने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष का सशक्त कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. ये भी पढ़ें : रामपुर में चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 1 साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना