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रामपुर में हत्या के प्रयास मामले में 5 साल की सजा, कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

रामपुर की अदालत ने हत्या की कोशिश मामले में आरोप आरोप सिद्ध होने पर पांच साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2017 का है. (Rampur court sentenced five years)

कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
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Published : Mar 6, 2023, 1:15 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. यह सजा आरोपी दलीप सिंह पुत्र शेर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी गांव हलोग पोस्ट आफिस खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला को हत्या के प्रयास मामले में आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है.उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी को पांच वर्ष का सशक्त कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा. यह सजा आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सुनाई गई है.

22 जनवरी 2107 का मामला: फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 22 जनवरी 2017 को महेश कुमार निवासी हलोग जिला शिमला रात के समय अपने कमरे में सोया हुआ था. करीब 9 बजे रात आरोपी दलीप अचानक कमरे में घुस गया हाथ में लिए टोका लोहा से महेश के सिर में वार किया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई. महेश द्वारा मदद के लिए पुकारने पर उसके परिवार वाले बाहर निकले. जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

13 गवाहों के हुए बयान: शिकायतकर्ता को सिर में गहरी चोट लगने के कारण इलाज के लिए खनेरी अस्पताल लाया गया, तथा पुलिस को सूचना दी गई जिन पर थाना रामपुर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. सब इंस्पेक्टर गंगा राम द्वारा तफ्तीश अमल में लाई गई. अदालत में कुल 13 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए. अभियोजन पक्ष व आरोपी पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के घर में घुसने, उसे गम्भीर चोटें पहुंचाने व हत्या के प्रयास का दोषी पाया. आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अलग-2 सुजाए सुनाई गई. जो सभी सजाएं साथ चलेंगी. पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरियाल ने की है.

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. यह सजा आरोपी दलीप सिंह पुत्र शेर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी गांव हलोग पोस्ट आफिस खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला को हत्या के प्रयास मामले में आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है.उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी को पांच वर्ष का सशक्त कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा. यह सजा आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सुनाई गई है.

22 जनवरी 2107 का मामला: फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 22 जनवरी 2017 को महेश कुमार निवासी हलोग जिला शिमला रात के समय अपने कमरे में सोया हुआ था. करीब 9 बजे रात आरोपी दलीप अचानक कमरे में घुस गया हाथ में लिए टोका लोहा से महेश के सिर में वार किया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई. महेश द्वारा मदद के लिए पुकारने पर उसके परिवार वाले बाहर निकले. जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

13 गवाहों के हुए बयान: शिकायतकर्ता को सिर में गहरी चोट लगने के कारण इलाज के लिए खनेरी अस्पताल लाया गया, तथा पुलिस को सूचना दी गई जिन पर थाना रामपुर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. सब इंस्पेक्टर गंगा राम द्वारा तफ्तीश अमल में लाई गई. अदालत में कुल 13 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए. अभियोजन पक्ष व आरोपी पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के घर में घुसने, उसे गम्भीर चोटें पहुंचाने व हत्या के प्रयास का दोषी पाया. आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अलग-2 सुजाए सुनाई गई. जो सभी सजाएं साथ चलेंगी. पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरियाल ने की है.

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