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Himachal Pradesh Assembly Elections: वोटिंग के दिन 12 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवम्बर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. (Himachal Pradesh Assembly Elections)

Himachal Pradesh Assembly Elections
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Published : Nov 10, 2022, 9:41 PM IST

शिमला: मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवम्बर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. नगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंटस एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा. (Himachal Pradesh Assembly Elections)

अधिसूचना के अनुसार उन कर्मचारियों, जो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, को मतदान के एक दिन पूर्व विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा लेकिन उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी ने अपना वोट डाला है. इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए वैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है. इसी तरह की अधिसूचना भारत सरकार के ईपीएफओ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भी जारी की गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के अनुसार इन राज्यों में कार्यरत सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वोट डाल सकेंगे और उनके लिए 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मनीष गर्ग ने इन राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों से हिमाचल प्रदेश में आकर अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर हुए CM जयराम ठाकुर, विक्रमादित्य भी नहीं पीछे

शिमला: मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवम्बर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. नगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंटस एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा. (Himachal Pradesh Assembly Elections)

अधिसूचना के अनुसार उन कर्मचारियों, जो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, को मतदान के एक दिन पूर्व विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा लेकिन उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी ने अपना वोट डाला है. इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए वैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है. इसी तरह की अधिसूचना भारत सरकार के ईपीएफओ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भी जारी की गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के अनुसार इन राज्यों में कार्यरत सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वोट डाल सकेंगे और उनके लिए 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मनीष गर्ग ने इन राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों से हिमाचल प्रदेश में आकर अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है.

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