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शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला : शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश

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Published : Jan 22, 2020, 8:36 AM IST

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे.

Himachal Pradesh Education Department
आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में लागू होगा पोक्सो एक्ट 2012.

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. पॉक्सो एक्ट 2012 की गाइडलाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मे ही स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में बाल यौन शोषण के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाएगा और शिकायत बॉक्स भी लगाए जाएंगे.

शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को लेकर शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को मोलेस्टेशन और हरासमेंट के बारे में भी बताया जाएगा. इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी का व्याख्यान, छात्र-शिक्षक के संबंध, गुड और बैड टच के बारे में भी बताया जाएगा.

वहीं, स्कूलों में साल में दो बार काउंसलिंग सेशन आयोजित करवाए जाएंगे. सेशन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नैतिक शिक्षा पर स्कूलों में व्याख्यान करवाने की निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग ने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग सेशन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाने को भी कहा है.

Himachal Pradesh Education Department
शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे.

इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से जुड़ी जांच को एक तय समय में पूरा किया जाए और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में कार्य करवाने के लिए एक काउंसलर को चिन्हित करना होगा. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे. कंप्लेंट बॉक्स में छात्र अपने सुझाव, सवाल और शिकायतें दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दूसरों को दिलासे...चहेतों को रेवड़ियां और बताशे, PR एजेंसी पर लाखों लुटा रहा IIT मंडी

इस सुझाव और शिकायत बॉक्स को हर बैग फ्री डे पर खोला जाएगा. हर मामले और सवाल पर एक्शन व जांच किया जाना अनिवार्य होगा. स्कूलों में उचित स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी छात्रों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

वीडियो रिपोर्ट.

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने शिक्षण संस्थानों को बाल यौन शोषण शिकायत कमेटियों का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. वहीं, विभाग में निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है. पॉक्सो एक्ट 2012 की गाइडलाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मे ही स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में बाल यौन शोषण के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाएगा और शिकायत बॉक्स भी लगाए जाएंगे.

शिक्षण संस्थानों में पॉक्सो एक्ट 2012 को लेकर शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को मोलेस्टेशन और हरासमेंट के बारे में भी बताया जाएगा. इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी का व्याख्यान, छात्र-शिक्षक के संबंध, गुड और बैड टच के बारे में भी बताया जाएगा.

वहीं, स्कूलों में साल में दो बार काउंसलिंग सेशन आयोजित करवाए जाएंगे. सेशन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नैतिक शिक्षा पर स्कूलों में व्याख्यान करवाने की निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग ने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग सेशन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाने को भी कहा है.

Himachal Pradesh Education Department
शिक्षकों को इंक्वायरी की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे.

इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से जुड़ी जांच को एक तय समय में पूरा किया जाए और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में कार्य करवाने के लिए एक काउंसलर को चिन्हित करना होगा. शिक्षण संस्थान और स्कूलों में एक सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे. कंप्लेंट बॉक्स में छात्र अपने सुझाव, सवाल और शिकायतें दे सकते हैं.

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इस सुझाव और शिकायत बॉक्स को हर बैग फ्री डे पर खोला जाएगा. हर मामले और सवाल पर एक्शन व जांच किया जाना अनिवार्य होगा. स्कूलों में उचित स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी छात्रों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

वीडियो रिपोर्ट.

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने शिक्षण संस्थानों को बाल यौन शोषण शिकायत कमेटियों का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. वहीं, विभाग में निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया हैं.

Intro:प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पोक्सो एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के निर्देश शिक्षा विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं .शिक्षा विभाग की ओर शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जारी की गई गाइडलाइन को लागू किया जाए. इसके तहत जहां शिक्षण संस्थानों में बाल यौन शोषण के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाए। तो वहीं शिक्षण संस्थानों में शिकायत बॉक्स भी लगाए जाए। शिक्षण संस्थानों में पोक्सो एक्ट 2012 को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम उन शिक्षकों के लिए आयोजित करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं जो पोक्सो एक्ट के तहत इंक्वायरी की प्रक्रिया के बारे में अवगत नहीं है। इसके साथ ही इस व्याख्यान में मोलेस्टेशन और हरासमेंट के बारे में भी शिक्षकों को बताना अनिवार्य होगा।


Body:इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में व्याख्यान जिसमें छात्र शिक्षक के संबंध, गुड और बैड टच के बारे में बताया जाए। वहीं साल में दो बार काउंसलिंग सेशन स्कूलों में आयोजित करवाने के साथ हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे, नैतिक शिक्षा पर व्याख्यान सहित अन्य व्याख्यान स्कूलों में करवाने की निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग सेशन और जागरूकता कार्यक्रम छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए आयोजित करवाए जाएं। इसके साथ ही मामलों से जुड़ी जांच को एक समय बद्ध समय में पूरा किया जाए। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी एक काउंसलर को चिन्हित करना होगा जो ब्लॉक स्तर के स्कूलों पर कार्य कर सकें।


Conclusion:शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को एक सजेशन बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स शिक्षण संस्थान और स्कूलों में लगाने के निर्देश जारी किए हैं जिसमें छात्र अपने सुझाव, अपने सवाल और शिकायतें दे सके। इस सुझाव और शिकायत बॉक्स को हर बैग फ्री डे पर खोला जाएगा और हर मामले और सवाल पर एक्शन ओर जांच किया जाना अनिवार्य होगा। स्कूलों में उचित स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी छात्रों को उपलब्ध करवानी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से शिक्षण संस्थानों को जहां बाल यौन शोषण शिकायत कमेटियों का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तो वहीं निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट विभाग में जमा करवाने के लिए भी 15 दिन का ही समय शिक्षा विभाग की ओर से तय किया गया हैं।
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