शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर (Reservation roster) में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी न होने के कारण अब दायर याचिका पर सुनवाई आज होगी.
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई. बहस पूरी न होने पर अगली सुनवाई वीरवार के लिए टल गई. सभी पक्षकारों की ओर से मामलों पर लंबी बहस हुई.
चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है
गौरतलब है कि हाईकोर्ट (High Court) ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया (Election process) पर रोक लगाई है. इन मामलों पर होने वाली अंतिम सुनवाई के पश्चात ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों व परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं.
आरक्षण लागू न कर मनमर्जी का आरोप
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से रिजर्वेशन रोस्टर (Reservation roster) को लेकर प्रधान के पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है. आरोप यह भी है कि जनसंख्या के समानुपात में आरक्षण लागू न कर मनमर्जी की गई है. जो कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनाये प्रावधानों का उल्लंघन है.