शिमला: कोरोना अनलॉक-2 के तहत प्रदेश में प्रवेश के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति के बिना ही प्रवेश मिलेगा. बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को शिमला के विशेष स्थान पर आने के लिए संबंधित वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इसके लिए उसे आने वाले स्थान ओर गंतव्य स्थान की जानकारी देना आवश्यक होगा.
रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदेश व जिला में प्रवेश करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर को संबंधित बैरियर पर बताना होगा. यदि वह व्यक्ति रेड जोन से प्रदेश एवं जिले में प्रवेश करना चाहता है तो उसे इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा या 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा.
डीसी शिमला अमित कश्यप ने कहा कि प्रदेश व जिला में प्रवेश करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा, जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं लेनी होगी. उन्होंने बताया कि साथ ही इस स्थिति में भी क्वारंटाइन प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी.
डीसी ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अब पर्यटक प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 72 घंटों के भीतर कोविड का टेस्ट किया जाना चाहिए. इसके साथ उन्हें 5 दिन तक यहां रहना पड़ेगा, यदि 5 दिन से पहले वह व्यक्ति वापस जाना चाहेगा तो उसके लिए उन्हें कारण बताना अवश्य रहेगा.
डीसी ने बताया कि डेली पास वाले व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति मीटिंग के लिए प्रदेश व जिला में आना चाहता है, उसके लिए उन्हें भी अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसी दिन मीटिंग के बाद वापिस जाना होगा.
अमित कश्यप ने बताया कि जो व्यक्ति यहां सप्ताह के अंत में आना चाहते हैं जैसे कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नौकरी पर है और सप्ताह के अंत पर अपने घर शिमला जिला में आना चाहता है तो वह भी यहां आकर रह सकता है. साथ ही बिना क्वारंटाइन हुए वापिस अपने नौकरी पर लौट सकते है. उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति चोरी छुपे जिले में प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी तुरंत जिला प्रशासन को 1077 पर दें.
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