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पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था, अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ और अधीक्षण अभियंता 6 को करोड़ के टेंडर करने की पावर - हिमाचल लोक निर्माण विभाग

हिमाचल लोक निर्माण विभाग में अब नई व्यवस्था देखने को मिलेगी. निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं. अब अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ और अधीक्षण अभियंता 6 को करोड़ के टेंडर करने की पावर होगी.

New Policy in Himachal PWD
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Published : Jan 16, 2023, 10:46 PM IST

Updated : Jan 17, 2023, 6:05 AM IST

शिमला: प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत हिमाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से जहां एक ओर फील्ड स्तर पर तैनात अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वहीं निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई है. विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था. अब विभाग ने नई समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार निविदा ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होग.

निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र (अवार्ड लेटर) जारी किया जाएगा. यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा. यदि मामला 2 करोड़ रुपये से ऊपर अधीक्षण अभियंता के स्तर का हो तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं.

यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा. यदि मामला 6 करोड़ रुपये से ऊपर मुख्य अभियंता के स्तर का है तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर, 5 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और 8 दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं. यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा.

विभाग के अधिकारी करवा सकेंगे इतने काम: अब अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं. अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई हैं. 6 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे. विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य का आवंटन किया जाना अनिवार्य है. यदि किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस विषय में फील्ड अधिकारियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके अनुरूप उनकी एसीआर ग्रेडिंग में भी प्रविष्टि की जाएगी.

ये भी पढ़ें: 'खेलों में नहीं होगा राजनीतिक दखल, खेल एसोसिएशन में खिलाड़ियों को ही मिलेगा प्रतिनिधित्व'

शिमला: प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत हिमाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से जहां एक ओर फील्ड स्तर पर तैनात अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वहीं निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई है. विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था. अब विभाग ने नई समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार निविदा ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होग.

निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र (अवार्ड लेटर) जारी किया जाएगा. यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा. यदि मामला 2 करोड़ रुपये से ऊपर अधीक्षण अभियंता के स्तर का हो तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं.

यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा. यदि मामला 6 करोड़ रुपये से ऊपर मुख्य अभियंता के स्तर का है तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर, 5 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और 8 दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं. यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा.

विभाग के अधिकारी करवा सकेंगे इतने काम: अब अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं. अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई हैं. 6 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे. विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य का आवंटन किया जाना अनिवार्य है. यदि किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस विषय में फील्ड अधिकारियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके अनुरूप उनकी एसीआर ग्रेडिंग में भी प्रविष्टि की जाएगी.

ये भी पढ़ें: 'खेलों में नहीं होगा राजनीतिक दखल, खेल एसोसिएशन में खिलाड़ियों को ही मिलेगा प्रतिनिधित्व'

Last Updated : Jan 17, 2023, 6:05 AM IST
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