शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के करीब 25 ऐसे कॉलेज भवनों की जानकारी मांगी है, जिसमें जरूरी ढांचा नहीं है. वहीं, अदालत ने शिमला के फाइन आर्टस कॉलेज को फंड मुहैया करवाने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया है.
छात्रों ने लिखा था मुख्य न्यायाधीश को पत्र: मामले के अनुसार छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने 21 जून 2019 को संज्ञान लिया था. अब अदालत ने मामले को विस्तार देते हुए प्रदेश के 25 कॉलेजों की जानकारी तलब की है. पिछली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को आदेश दिए थे कि वह फाइन आर्टस कॉलेज भवन निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि जारी करें.वहीं, इस मामले में अदालत को को निर्माण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता की बात भी बताई गई थी. उसके चलते फंड की मांग शिक्षा निदेशक ने की थी.
10 मई को फिर होगी मामले की अगली सुनवाई: लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि इस भवन निर्माण का कार्य 31 मई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. अदालत को बताया गया था कि निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है. इसके लिए विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशक से 22 फरवरी 2023 को पांच करोड़ रुपये की मांग की है. मामले की सुनवाई 10 मई को निर्धारित की गई है.
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