शिमला: ऊना की अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट (Illegal cracker factory in Una) मामले पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए देने करने के आदेश दिए हैं. एनजीटी ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि हादसे में 50 प्रतिशत से अधिक झुलसे व्यक्ति को 15 लाख रुपये, 25 से 50 प्रतिशत तक झुलसे व्यक्ति को 5 लाख रुपये और इससे कम झुलसे हुए या घायल व्यक्ति को 2 लाख रुपए राहत राशि प्रदान की जाए.
एनजीटी ने अपने आदेशों में कहा है कि घायलों की सही संख्या और पूरी जांच डिस्टिक मजिस्ट्रेट की निगरानी (Una cracker factory blast case) होनी चाहिए. जबकि राहत राशि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव निगरानी में परिजनों को सौंपी जाए. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यह राहत राशि 1 महीने के अंदर घायलों को या मृतकों के परिजनों को सौंपना (Una NGT on cracker factory blast case) अनिवार्य है. आदेशों के अनुसार प्रदेश सरकार अवैध फैक्ट्री लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और यह राशि उनसे भी वसूली जा सकती है.
बता दें कि हादसे के दिन 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत के बाद 13 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 10 लोगों को गंभीर हालत के चलते पीछे रेफर किया गया था. वहीं, इस मामले में डीसी राघव शर्मा (DC Una Raghav Sharma) ने बताया कि अब तक इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 11 हो चुकी है.
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