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धर्मांतरण के खिलाफ हिमाचल के एक्ट को कई राज्यों ने अपने यहां हूबहू किया लागू: सुरेश भारद्वाज

प्रदेश के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कई प्रदेशों की सरकारों ने इस एक्ट को अपने राज्य में हूबहू लागू किया है. हालांकि हिमाचल प्रदेश इस एक्ट को लागू करने में कुछ पीछे रह गया है. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह एक्ट एक मॉडल एक्ट के रूप में सामने आया है.

Law Minister Suresh Bhardwaj on Conversion law
कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज
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Published : Dec 19, 2020, 10:55 PM IST

Updated : Dec 19, 2020, 11:06 PM IST

शिमला: प्रदेश के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून 2006 में ही बना दिया गया था, लेकिन वह बहुत ही हल्का था और उसमें सजा का कोई खास प्रावधान नहीं था. इसलिए जयराम सरकार ने धर्मांतरण के विरुद्ध एक नया बिल विधानसभा में लाया और चर्चा के बाद यह स्वीकार हो गया. जिसके बाद यह कानून बन गया.

इस एक्ट में एक प्रोविजन था जिसके अधीन कुछ कानून बनाने आवश्यक थी जो कि सरकार द्वारा बनाए जाने थे. दूसरा इस एक्ट को लागू करने की तिथि भी सरकार द्वारा निश्चित की जानी थी. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली कैबिनेट की बैठक में यह कानून भी बना दिए गए हैं और अब प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी जिसके बाद यह कानून बन गया है. इसके अधीन अब कानूनी करवाई भी की जा सकती है.

वीडियो.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने में हिमाचल प्रदेश देश में सबसे आगे है. इससे आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के समय ही कानून बना दिया गया था. उन्होंने कहा कि अब इसी एक्ट में और संशोधन किए जा सकते हैं और इसे और सख्त बनाया जा सकता है, ताकि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके.

'हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह एक्ट एक मॉडल एक्ट के रूप में सामने आया'

कानून मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई कौन से कोर्ट में हो यह भी निश्चित करना पड़ सकता है. इसके अलावा भी कई अन्य चीजें हैं. जो कि नियमों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होंगे, लेकिन वह अब साधारण विधि से हो सकता है. पूरे हिंदुस्तान की सरकारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह एक्ट एक मॉडल एक्ट के रूप में सामने आया है.

इस एक्ट को लागू करने में कुछ पीछे रह गया हिमाचल

कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज कई प्रदेशों की सरकारों ने इस एक्ट को अपने राज्य में हूबहू लागू किया है. हालांकि हिमाचल प्रदेश इस एक्ट को लागू करने में कुछ पीछे रह गया है. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के विरुद्ध कानून की सख्त आवश्यकता थी.

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदला जा रहा है. फिर चाहे आने क्षेत्र की बात हो या फिर शिमला जिला के विभिन्न क्षेत्रों की बात लोगों को जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है. उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को अच्छे कान्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. इसलिए यह कानून लाना अति आवश्यक था.

शिमला: प्रदेश के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून 2006 में ही बना दिया गया था, लेकिन वह बहुत ही हल्का था और उसमें सजा का कोई खास प्रावधान नहीं था. इसलिए जयराम सरकार ने धर्मांतरण के विरुद्ध एक नया बिल विधानसभा में लाया और चर्चा के बाद यह स्वीकार हो गया. जिसके बाद यह कानून बन गया.

इस एक्ट में एक प्रोविजन था जिसके अधीन कुछ कानून बनाने आवश्यक थी जो कि सरकार द्वारा बनाए जाने थे. दूसरा इस एक्ट को लागू करने की तिथि भी सरकार द्वारा निश्चित की जानी थी. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली कैबिनेट की बैठक में यह कानून भी बना दिए गए हैं और अब प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी जिसके बाद यह कानून बन गया है. इसके अधीन अब कानूनी करवाई भी की जा सकती है.

वीडियो.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाने में हिमाचल प्रदेश देश में सबसे आगे है. इससे आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के समय ही कानून बना दिया गया था. उन्होंने कहा कि अब इसी एक्ट में और संशोधन किए जा सकते हैं और इसे और सख्त बनाया जा सकता है, ताकि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके.

'हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह एक्ट एक मॉडल एक्ट के रूप में सामने आया'

कानून मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई कौन से कोर्ट में हो यह भी निश्चित करना पड़ सकता है. इसके अलावा भी कई अन्य चीजें हैं. जो कि नियमों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होंगे, लेकिन वह अब साधारण विधि से हो सकता है. पूरे हिंदुस्तान की सरकारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया यह एक्ट एक मॉडल एक्ट के रूप में सामने आया है.

इस एक्ट को लागू करने में कुछ पीछे रह गया हिमाचल

कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज कई प्रदेशों की सरकारों ने इस एक्ट को अपने राज्य में हूबहू लागू किया है. हालांकि हिमाचल प्रदेश इस एक्ट को लागू करने में कुछ पीछे रह गया है. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के विरुद्ध कानून की सख्त आवश्यकता थी.

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदला जा रहा है. फिर चाहे आने क्षेत्र की बात हो या फिर शिमला जिला के विभिन्न क्षेत्रों की बात लोगों को जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है. उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को अच्छे कान्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. इसलिए यह कानून लाना अति आवश्यक था.

Last Updated : Dec 19, 2020, 11:06 PM IST
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