शिमला: हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की ओर से लगातार कार्रवाई निजी विश्वविद्यालयों पर की जा रही है. आयोग की ओर से अब प्रदेश के तीन ओर निजी विश्वविद्यालयों पर दो- दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना इन निजी विश्वविद्यालयों पर छात्रों को प्रमाण पत्र और सिक्योरिटी राशि वापस ना करने के साथ शिक्षकों को कोविड 19 के दौरान वेतन ना देने के लिए लगाया गया है. आयोग की ओर से इन सभी विश्वविद्यालयों को 7 अप्रैल तक का समय जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए गया है.
विश्वविद्यालयों पर लगाया गया जुर्माना
जिन तीन विश्वविद्यालयों पर यह जुर्माना आयोग की ओर से लगाया गया है. उसमें से एक विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के समय से शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है. इस विश्वविद्यालय पर 2 लाख का जुर्माना आयोग की ओर से लगाया गया है, जबकि दूसरे विश्वविद्यालय ने छात्रों से जो सिक्योरिटी राशि ली थी उसे वापस नहीं किया है. जिसके एवज में यूनिवर्सिटी पर भी 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, तीसरे विश्वविद्यालय में छात्रों को उनके ओरिजनल प्रमाण पत्र वापस नहीं किए हैं और ना छात्रों को सिक्योरिटी राशि लौटाई है. इस विश्वविद्यालय पर भी 2 लाख का जुर्माना कार्रवाई करते हुए आयोग की ओर से लगाया गया है.
विश्वविद्यालयों को दिया 7 अप्रैल तक का समय
निजी शिक्षण संस्थान आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों पर जुर्माना लगाया गया है. उसे जमा करवाने के लिए तीनों विश्वविद्यालयों को 7 अप्रैल तक का समय दिया गया है. अगर विश्वविद्यालय इस समय अवधि तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाते हैं तो जुर्माने की इस राशि में प्रति माह 50 हजार जुर्माना जोड़ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी से जुड़ी शिकायतें आए दिन आयोग के समक्ष आ रही है जिनका समाधान आयोग की ओर से किया जा रहा है.