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पर्यटकों के लिए खुले हिमाचल के द्वार, सरकार सावधानी के साथ स्वागत को तैयार

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Published : Jul 5, 2020, 10:15 PM IST

हिमाचल सरकार ने पर्यटकों से लेकर पर्यटन कारोबारियों तक के लिए गाइडलाइंस जारी की है. जिसके तहत हिमाचल आने पर्यटकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

Himachal Tourism, हिमाचल टूरिज्म
फोटो.

शिमला: करीब 3 महीने बाद हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए हिमाचल के द्वार खोलने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने पर्यटकों से लेकर पर्यटन कारोबारियों तक के लिए गाइडलाइंस जारी की है. जिसके तहत हिमाचल आने पर्यटकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

पर्यटकों के लिए सरकार की ओर से जारी डाइडलान.

⦁ पर्यटकों को हिमाचल आने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रदेश सरकार की ई-कोविड पास वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा

⦁ पर्यटकों को कम से कम 5 दिन के लिए होटल की बुकिंग करनी होगी

⦁ ICMR से पंजीकृत लैब से 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए.

⦁ मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्ज़, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ फोन में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी

⦁ प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन, होटल बुकिंग समेत अन्य मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवानी होगी

⦁ रास्ते में प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही रुकने की अनुमति होगी

⦁ खुले में थूकने पर पाबंदी होगी

सरकार ने पर्यटकों के अलावा पर्यटन से जुड़े हर कारोबार के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसके मुताबिक

⦁ कोरोना संक्रमण को देखते हुए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट के स्टाफ के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होगी.

⦁ स्टाफ को आरोग्य सेतु एप, थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स, का इस्तेमाल करना होगा.

⦁ पर्यटकों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था

⦁ हर सामान और जगह को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इंतज़ाम करना

⦁ सार्वजनिक शौचालयों को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ क्या करें, क्या ना करें समेत तमाम दिशा-निर्देशों के पोस्टर लगाना

⦁ पैक्ड फूड ले जाने के लिए अलग व्यवस्था करना

⦁ कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन

⦁ टैक्सी चालकों के लिए भी ग्लव्स, मास्क पहनना जरूरी

⦁ टैक्सी में डिस्पोजल बैग्स, सेनिटाइजर होना जरूरी

⦁ एडवेंचर स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग

⦁ एडवेंचर या वाटर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ नाव या राफ्ट में क्षमता के 60 फीसदी पर्यटक बैठेंगे

⦁ पैडल वाली नाव में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की अनुमति

⦁ थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स पहनना जरूरी

⦁ म्यूज़ियम, पार्क, ज़ू में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

⦁ क्षमता और भीड़ को देखते हुए बंदोबस्त करना

⦁ एडवेंचर पार्क में झूलों पर सिर्फ 60 फीसदी लोगों को अनुमति

⦁ फोटोग्राफर्स को मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स और टोपी पहनने जैसे तमाम सावधानी बरतनी होगी

⦁ पर्यटन स्थलों पर फोटो खिंचवाने के लिए कॉस्ट्यूम बदलने की इजाजत नहीं

गौरतलब है कि 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के साथ ही हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के हिमाचल आने पर रोक लगा दी थी. अब हिमाचल सरकार ने गाइडलाइंस के साथ पर्यटन कारोबार को खोलने की अनुमति दी है ताकि कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को कुछ राहत मिल सके.

ये भी पढ़ें- मुस्लिम कारीगरों ने निखारा बजरंग बली का रूप, जाखू में खिल उठी हनुमान की मूर्त

शिमला: करीब 3 महीने बाद हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए हिमाचल के द्वार खोलने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने पर्यटकों से लेकर पर्यटन कारोबारियों तक के लिए गाइडलाइंस जारी की है. जिसके तहत हिमाचल आने पर्यटकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

पर्यटकों के लिए सरकार की ओर से जारी डाइडलान.

⦁ पर्यटकों को हिमाचल आने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रदेश सरकार की ई-कोविड पास वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा

⦁ पर्यटकों को कम से कम 5 दिन के लिए होटल की बुकिंग करनी होगी

⦁ ICMR से पंजीकृत लैब से 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए.

⦁ मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्ज़, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ फोन में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी

⦁ प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन, होटल बुकिंग समेत अन्य मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवानी होगी

⦁ रास्ते में प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही रुकने की अनुमति होगी

⦁ खुले में थूकने पर पाबंदी होगी

सरकार ने पर्यटकों के अलावा पर्यटन से जुड़े हर कारोबार के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसके मुताबिक

⦁ कोरोना संक्रमण को देखते हुए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट के स्टाफ के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होगी.

⦁ स्टाफ को आरोग्य सेतु एप, थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स, का इस्तेमाल करना होगा.

⦁ पर्यटकों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था

⦁ हर सामान और जगह को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इंतज़ाम करना

⦁ सार्वजनिक शौचालयों को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ क्या करें, क्या ना करें समेत तमाम दिशा-निर्देशों के पोस्टर लगाना

⦁ पैक्ड फूड ले जाने के लिए अलग व्यवस्था करना

⦁ कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन

⦁ टैक्सी चालकों के लिए भी ग्लव्स, मास्क पहनना जरूरी

⦁ टैक्सी में डिस्पोजल बैग्स, सेनिटाइजर होना जरूरी

⦁ एडवेंचर स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग

⦁ एडवेंचर या वाटर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को बार-बार सेनिटाइज करना

⦁ नाव या राफ्ट में क्षमता के 60 फीसदी पर्यटक बैठेंगे

⦁ पैडल वाली नाव में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की अनुमति

⦁ थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स पहनना जरूरी

⦁ म्यूज़ियम, पार्क, ज़ू में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

⦁ क्षमता और भीड़ को देखते हुए बंदोबस्त करना

⦁ एडवेंचर पार्क में झूलों पर सिर्फ 60 फीसदी लोगों को अनुमति

⦁ फोटोग्राफर्स को मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स और टोपी पहनने जैसे तमाम सावधानी बरतनी होगी

⦁ पर्यटन स्थलों पर फोटो खिंचवाने के लिए कॉस्ट्यूम बदलने की इजाजत नहीं

गौरतलब है कि 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के साथ ही हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के हिमाचल आने पर रोक लगा दी थी. अब हिमाचल सरकार ने गाइडलाइंस के साथ पर्यटन कारोबार को खोलने की अनुमति दी है ताकि कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को कुछ राहत मिल सके.

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