शिमलाः परवाणू शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल फीस वसूली संबंधित याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टल गई है. बुधवार को न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता व हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के आकस्मिक निधन के शोक में अदालती कार्य बुधवार को नहीं हुआ.
याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है. क्योंकि इस सड़क की हालत यातायात के लिए ठीक नहीं है. टोल प्लाजा को परवाणू शिमला फोरलेन पूरे होने पर स्थापित किया जाना था, लेकिन अभी फोरलेन का कार्य अभी पहले चरण में चंबाघाट तक का ही पूरा हुआ है. उल्लेखनीय है कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था. वहीं, इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 जून को होगी.
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