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शिक्षा विभाग में नहीं होगी चाइनीज सामान की खरीदी, वित्त मंत्रालय के आदेशों के बाद लगा प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में होने वाली किसी भी सामान की खरीद अब चाइनीज कंपनियों से नहीं की जाएगी. इसके लिए किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया पर चीनी कंपनियों पर रोक विभाग की ओर से लगा दी गई है. यह रोक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार लगाई गई है.

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Published : Aug 24, 2020, 11:02 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में होने वाली किसी भी सामान की खरीद अब चाइनीज कंपनियों से नहीं की जाएगी. इसके लिए किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया पर चीनी कंपनियों पर रोक विभाग की ओर से लगा दी गई है. यह रोक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार लगाई गई है.

वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया था, जिसमें चाइनीस कंपनियों के सामान की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया. संशोधन के बाद सरकारी खरीद में चीन की कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी. अक्सर सरकारी खरीद में यह देखा जाता था कि कम रेट की चलते चीन की कंपनी का सामान अधिकतर खरीदा जाता था. इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय के व विभाग ने इन नियमों के तहत भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है.

यह नियम उन देशों के बोलीदाताओं के ऊपर लागू होता हैं, जिन की सीमा भारत से लगी हुई है. इस नियम का असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों पर पड़ेगा.

केंद्र के नए नियम के तहत भारत ने पड़ोसी देशों की कंपनियां गुड्स ओर सर्विस कंसलटेंसी और नॉन कंसलटेंसी संबंधित टेंडर में बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगी, जब भी इसके लिए जरूरी प्राधिकरण में पंजीकृत होंगी.

पढ़ें: राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी, पढ़ें जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में होने वाली किसी भी सामान की खरीद अब चाइनीज कंपनियों से नहीं की जाएगी. इसके लिए किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया पर चीनी कंपनियों पर रोक विभाग की ओर से लगा दी गई है. यह रोक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार लगाई गई है.

वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया था, जिसमें चाइनीस कंपनियों के सामान की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया. संशोधन के बाद सरकारी खरीद में चीन की कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी. अक्सर सरकारी खरीद में यह देखा जाता था कि कम रेट की चलते चीन की कंपनी का सामान अधिकतर खरीदा जाता था. इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय के व विभाग ने इन नियमों के तहत भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है.

यह नियम उन देशों के बोलीदाताओं के ऊपर लागू होता हैं, जिन की सीमा भारत से लगी हुई है. इस नियम का असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों पर पड़ेगा.

केंद्र के नए नियम के तहत भारत ने पड़ोसी देशों की कंपनियां गुड्स ओर सर्विस कंसलटेंसी और नॉन कंसलटेंसी संबंधित टेंडर में बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगी, जब भी इसके लिए जरूरी प्राधिकरण में पंजीकृत होंगी.

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