शिमला: मोहाली के एक कारोबारी के चालक को अवैध तरीके से हिरासत में रखने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने एसपी ऊना और एसएचओ टाहलीवाल से 9 जनवरी तक जवाब तलब किया है. (himachal High Court strict on keeping the driver)
ड्राइवर को अवैध हिरासत में रखा: मोहाली के कारोबारी सोहन सिंह ने उसके ड्राइवर को अवैध हिरासत को लेकर आपराधिक याचिका दायर की है. प्रार्थी के अनुसार ऊना के बच्चन सिंह ने उसके ड्राइवर को बिना किसी कारण से अवैध तरीके से रोक रखा है. प्रार्थी के अनुसार उत्तर प्रदेश का रहने वाला श्री लाल वर्मा वर्ष 2021 से उसकी गाड़ी चला रहा है. (High court sought answer from Una SP)
पुलिस ने जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई: 2 जनवरी 2023 को प्रार्थी ने अपने ड्राइवर को टाहलीवाल से रोपड़ भेजा था, लेकिन रास्ते में प्रतिवादी बच्चन सिंह ड्राइवर को पकड़ लिया और गाड़ी सहित अपने घर ले गया. उसके बाद प्रतिवादी ने उसे अपने घर में अवैध तरीके से रोक रखा. कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने उसी दिन पुलिस थाना टाहलीवाल में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन एसएचओ मामले की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके ड्राइवर को कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के आदेश दिए जाए.