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HPU वीसी सिकंदर कुमार को HC का नोटिस, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

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Published : Apr 19, 2021, 9:30 PM IST

हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वाइस चांसलर सहित विश्वविद्यालय के चांसलर यानी राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वाइस चांसलर सहित विश्वविद्यालय के चांसलर यानी राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है. ये नोटीस प्रार्थी धर्मपाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जारी किया है.

प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नहीं दिया गया था नोटिस

मामले पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद इन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19 मार्च 2011 में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था.

आवेदन में गलत तथ्य देने का आरोप

29 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए. प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए. प्रार्थी ने हाईकोर्ट से प्रतिवादी को एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताने के आदेश देने की गुहार लगाई है. साथ ही यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत योग्यता पाई जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने की बात कही है. मामले की सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें- कोरोना के बढ़ते मामलों पर IGMC शिमला के एमएस डॉ. जनक राज से ईटीवी भारत की खास बातचीत

शिमला: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वाइस चांसलर सहित विश्वविद्यालय के चांसलर यानी राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है. ये नोटीस प्रार्थी धर्मपाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जारी किया है.

प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नहीं दिया गया था नोटिस

मामले पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद इन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19 मार्च 2011 में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था.

आवेदन में गलत तथ्य देने का आरोप

29 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए. प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए. प्रार्थी ने हाईकोर्ट से प्रतिवादी को एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताने के आदेश देने की गुहार लगाई है. साथ ही यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत योग्यता पाई जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने की बात कही है. मामले की सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है.

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