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HP High Court: पिंजौर-परवाणू हाइवे पर सड़ रहे सेब, चारों तरफ फैली दुर्गंध पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

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Published : Nov 14, 2022, 9:17 PM IST

पिंजौर-परवाणू हाईवे पर सड़े हुए सेब की दुर्गंध (Rotten Apples On The Pinjore Parwanoo Highway) से निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचपीएमसी और उपायुक्त सोलन को प्रतिवादी बनाया है. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court
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शिमला: पिंजौर-परवाणू हाईवे पर सड़े सेबों की दुर्गंध से यात्रियों को हो रही परेशानी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एए सईद और न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है. मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचपीएमसी और डीसी सोलन को प्रतिवादी बनाया (Rotten Apples On The Pinjore Parwanoo Highway) है.

मीडिया में आई खबर के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को नेशनल हाईवे पिंजौर-परवाणू के किनारे खड़े सेबों से लदे ट्रकों से निकलने वाली बदबू का सामना करना पड़ रहा है. बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की प्रतीक्षा में, यात्री राजमार्ग के किनारे लगे बोरियों में सेब लदे ट्रकों को देखा जा सकता है. ये सेब खराब हो चुके हैं. गुणवत्ता वाले सेब को बाजार में बेचा जाता है, शेष को बोरियों में भरा जाता है और खरीद के लिए परवाणू पहुंचाया जाता है.

फल की खरीद करने वाले ठेकेदारों को एचपीएमसी और हिमफेड की ओर से काम सौंपा जाता है. कई बार ट्रक वालों को खरीद के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और अधिक तापमान के कारण सेब सड़ने लगते हैं. हिमाचल आने वाले पर्यटकों का इन सड़े हुए सेबों के साथ हिमाचल में स्वागत होता है. इस मामले में एचपीएमसी के अधिकारी ट्रकों की कमी की दलील देते हैं. परवाणु हिमाचल का प्रवेश द्वार भी है. हाईकोर्ट ने अब मामले में हस्तक्षेप किया है और राज्य के सीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ये भी पढे़ं: MANDI: पुरानी मंडी में सड़क पर भिड़े 4 युवक, देखें वीडियो

शिमला: पिंजौर-परवाणू हाईवे पर सड़े सेबों की दुर्गंध से यात्रियों को हो रही परेशानी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एए सईद और न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है. मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचपीएमसी और डीसी सोलन को प्रतिवादी बनाया (Rotten Apples On The Pinjore Parwanoo Highway) है.

मीडिया में आई खबर के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को नेशनल हाईवे पिंजौर-परवाणू के किनारे खड़े सेबों से लदे ट्रकों से निकलने वाली बदबू का सामना करना पड़ रहा है. बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की प्रतीक्षा में, यात्री राजमार्ग के किनारे लगे बोरियों में सेब लदे ट्रकों को देखा जा सकता है. ये सेब खराब हो चुके हैं. गुणवत्ता वाले सेब को बाजार में बेचा जाता है, शेष को बोरियों में भरा जाता है और खरीद के लिए परवाणू पहुंचाया जाता है.

फल की खरीद करने वाले ठेकेदारों को एचपीएमसी और हिमफेड की ओर से काम सौंपा जाता है. कई बार ट्रक वालों को खरीद के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और अधिक तापमान के कारण सेब सड़ने लगते हैं. हिमाचल आने वाले पर्यटकों का इन सड़े हुए सेबों के साथ हिमाचल में स्वागत होता है. इस मामले में एचपीएमसी के अधिकारी ट्रकों की कमी की दलील देते हैं. परवाणु हिमाचल का प्रवेश द्वार भी है. हाईकोर्ट ने अब मामले में हस्तक्षेप किया है और राज्य के सीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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