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15 मई तक बढ़ी प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया, कोविड के चलते लिया फैसला - Shimla latest news

प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस बारे मे अधिसूचना जारी कर दी है. पहली से 12वीं में 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद 15 मई तक लेट फीस के साथ छात्र दाखिला ले सकेंगे.

Admission process in state schools increased till May 15
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Published : Apr 12, 2021, 7:41 PM IST

शिमलाः प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. पहली से 12वीं में 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद 15 मई तक लेट फीस के साथ छात्र दाखिला ले सकेंगे.

शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

कोविड के चलते शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल तक बंद रखने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस बारे मे अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया को भी बढ़ाया गया है. वहीं, शिक्षण संस्थान में उन्हीं शिक्षकों और गैर शिक्षकों को आने के लिए कहा है जिनकी ड्यूटी परीक्षा या प्रवेश प्रक्रिया के लिए लगाई गई है. इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को 21 अप्रैल तक संस्थान में नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक व गैर शिक्षक कोविड संक्रिमित है या कोविड के लक्षण होने पर परीक्षा या प्रवेश संबंधी ड्यूटी देने में असमर्थ हैं तो उन्हें संबधित अधिकारी को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. शिक्षा निदेशक ने इस बारे में सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों, सभी सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो और हिमाचल के सभी केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: त्रिलोकपुर माता बालासुंदरी के दर्शनों के लिए करना होगा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो, गाइडलाइन जारी

शिमलाः प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. पहली से 12वीं में 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद 15 मई तक लेट फीस के साथ छात्र दाखिला ले सकेंगे.

शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

कोविड के चलते शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल तक बंद रखने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस बारे मे अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया को भी बढ़ाया गया है. वहीं, शिक्षण संस्थान में उन्हीं शिक्षकों और गैर शिक्षकों को आने के लिए कहा है जिनकी ड्यूटी परीक्षा या प्रवेश प्रक्रिया के लिए लगाई गई है. इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को 21 अप्रैल तक संस्थान में नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक व गैर शिक्षक कोविड संक्रिमित है या कोविड के लक्षण होने पर परीक्षा या प्रवेश संबंधी ड्यूटी देने में असमर्थ हैं तो उन्हें संबधित अधिकारी को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. शिक्षा निदेशक ने इस बारे में सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों, सभी सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो और हिमाचल के सभी केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं.

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