शिमला: हिमाचल में सालों से पेंडिंग पड़ी टैक्स केसों को सेटल करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस को मंजूरी दी गई. इसके तहत जीएसटी लागू करने से पूर्व टैक्सेशन के विवादों को वन टाइम रिलैक्सेशन देकर सेटल किया जाएगा.
हिमाचल में करीब 50,000 केस टैक्स विवाद के काफी समय से लंबित पड़े थे. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इन लोगों को एकमुश्त राहत देने का फैसला लिया है. इन केसों में कारोबारियों को न तो कोई पेनल्टी और न ही कोई इंटरेस्ट लगेगा, उनको केवल कुछ राशि देनी होगी.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह स्कीम तीन माह तक लागू होगी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से 50 हजार छोटे व्यापारी, दुकानदार लाभान्वित होंगे. कैबिनेट ने घाटे में चल रहे हिमाचल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एचपीएमसी में विलय करने का भी फैसला लिया है. कैबिनेट ने हिमाचल के नगर निगमों में पुराने व खतरनाक पेड़ों के कटान के लिए ट्री रिमूवल फॉलिंग सब कमेटी हर्षवर्धन की अध्यक्षता में गठित करने का फैसला लिया है.
इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे. कैबिनेट में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में
में नकल करने वालों पर भी हिमाचल मालप्रैक्टिस एक्ट लागू करने को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने चामुंडा नधेश्वर धाम एरिया स्पेशल एरिया बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत अब यहां टीसीपी एक्ट लागू होगा.
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