शिमला: ढली-सोलन-परवाणू एनएच फोरलेन निर्माण संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधीश सोलन को 12 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है. जिलाधीश सोलन को अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता (बिल्डिंग एंड रोड्स) लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों समेत हाजिर होना होगा.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह द्वारा याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए. हाईकोर्ट ने ढली-सोलन-परवाणू राष्ट्रीय उच्चमार्ग फोरलेन निर्माण मामले में धीमी गति व घटिया तरीके से कार्य करने पर खेद जताया है.
गौरतलब है कि न्यायालय ने समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकार को फोरलेन के कार्य को लेकर उचित आदेश पारित किए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जिला सोलन शहर के लगते स्थानों पर निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठेकेदार व उनके सहयोगियों को भी अगली तारिख को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश पारित किए हैं. इस दौरान सोलन के साथ लगते धर्मपुर, बाबा व रबून गांव और सोलन बाईपास में उत्तपन्न बाधा को दूर करने के लिए चर्चा की जाएगी. मामले की सुनवाई 12 जून को होगी.