शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का संपूर्ण रिकार्ड तलब किया है. अदालत ने इसके अलावा कैबिनेट के अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकार्ड भी पेश करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम के आवेदन पर फैसला रिजर्व रखा था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
हिमाचल भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती व अन्यों ने याचिकाएं दाखिल कर राज्य में डिप्टी सीएम व सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. इस मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम की तरफ से अदालत ने आवेदन दाखिल कर आग्रह किया गया था कि उनकी नियुक्ति कानूनी तौर पर सही है और उनका नाम याचिका से हटाया जाए. इस आवेदन पर पिछली बार हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था. अब शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि डिप्टी सीएम की शपथ के रिकार्ड का अवलोकन करना जरूरी है. साथ ही कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की शपथ को लेकर भी रिकार्ड पेश करने के लिए कहा गया है. अब अदालत 4 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. अगली सुनवाई के दिन यानी चार नवंबर को ये सारा रिकार्ड अदालत के समक्ष पेश करना होगा.
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रार्थी के खिलाफ दाखिल याचिका में राहत की मांग की गई है. ऐसे में प्रभावित पक्ष होने के नाते यह आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज भी हो सकता था, लेकिन अदालत ने इस आवेदन पर फैसला लिखाते समय पाया कि प्रार्थी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से मैरिट के आधार पर बहस भी की गई थी. इन परिस्थितियों में आवेदन पर फैसला देने से पहले हाईकोर्ट ने उचित समझा कि डिप्टी सीएम व कैबिनेट के अन्य सदस्यों को दिलाई गई शपथ का अवलोकन किया जाए.
हाईकोर्ट ने शपथ के रिकॉर्ड के साथ-साथ डिप्टी सीएम सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दी जा रही सेवाओं के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय आदेश, दस्तावेज आदि का रिकॉर्ड भी तलब किया है. इसके साथ ही खंडपीठ ने उपरोक्त सभी को सौंपे गए अथवा उनके द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों से जुड़ी अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि का रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा कि डिप्टी सीएम भी ये सब रिकार्ड अथवा अन्य जरूरी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं.
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