शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव में विजयी एक और प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. मंडी जिले की बल्ह विधानसभा सीट से भाजपा नेता इंद्र सिंह गांधी ने चुनाव जीता है. उनके मुकाबले कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी थे.अब कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने इंद्र सिंह गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सहित 9 प्रतिवादियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है.
इन्हें बनाया गया प्रतिवादी: अदालत में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष हो रही है. कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने याचिका के माध्यम से इंद्र सिंह गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि श्री नैना देवी जी सीट से विजयी भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के निर्वाचन को भी कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने चुनौती दी है. मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रेम कुमार, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जीवन कुमार और आम आदमी पार्टी के तारा चंद को प्रतिवादी बनाया है.
पोस्टल बैलेट को लेकर अनियमितताओं का आरोप: इसके अलावा संजय कुमार व चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक से अदालत ने जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई. चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
ईवीएम की गिनती पहले की गई: याचिका में दलील दी गई कि नियम 54-ए के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है. वहीं ,इस मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई. चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह केवल 1307 मतों से विजयी रहे. याचिकाकर्ता को 30485 और भाजपा प्रत्याशी को 31792 मत हासिल हुए. चुनाव में 2725 पोस्टल बैलेट में से 307 अवैध करार दिए गए और 32 मतों को खारिज कर दिया गया.
आवेदन को रद्द किया: याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट ने पोस्टल बैलेट और मशीनों के मतों को दोबारा गिनने के लिए आवेदन किया. आरोप लगाया गया है कि उसके आवेदन को चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक ने बिना किसी ठोस कारण के रद्द कर दिया. याचिकाकर्ता ने अदालत ने गुहार लगाई है कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए. साथ ही अदालत से आग्रह किया कि चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए जाएं कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए.
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