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हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से तलब किया तहबाजारियों का रिकार्ड, 10 दिसंबर को होगी सुनवाई - MC Shimla

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से शहर के तहबाजारियों का रिकार्ड तलब किया है. शिमला के रामबाजार इलाके से तहबाजारियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) के तौर पर जगदीश ठाकुर को तैनान किया था.

HC summoned MC Shimla for record of Street Vendors
HC summoned MC Shimla for record of Street Vendors
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Published : Dec 3, 2019, 11:12 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से शहर के तहबाजारियों का रिकार्ड तलब किया है. शिमला के रामबाजार इलाके से तहबाजारियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) के तौर पर जगदीश ठाकुर को तैनान किया था.

एमिक्स क्यूरी ने अदालत में इस मामले को लेकर डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की. कोर्ट मित्र की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने नगर निगम शिमला प्रशासन से तहबाजारियों को लेकर रिकार्ड तलब किया और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की.

इसी मामले में हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में शिमला शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए सडक़ों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी और एसडीएम को सदस्य बनाया था.

वीडियो रिपोर्ट.

अदालत ने 3 दिसंबर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई यलो लाइन पार्किंग की नीलामी का कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शिमला शहर की सभी सडक़ों पर गलत पार्किंग रोकने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि गाडिय़ों को केवल येलो व व्हाइट लाइन के भीतर ही पार्क किया जाए.

अदालत ने ये साफ कहा था कि यदि उक्त आदेश की अनुपालना न की गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे. हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में गाडिय़ों की चैकिंग करने और ये पता लगाने के आदेश दिए थे कि कोई गाड़ी केरोसिन ऑयल से तो नहीं चलाई जा रही.

अधिकारियों को शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के आदेश भी दिए गए थे कि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में जारी आदेशों की अनुपालना में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से शहर के तहबाजारियों का रिकार्ड तलब किया है. शिमला के रामबाजार इलाके से तहबाजारियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) के तौर पर जगदीश ठाकुर को तैनान किया था.

एमिक्स क्यूरी ने अदालत में इस मामले को लेकर डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की. कोर्ट मित्र की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने नगर निगम शिमला प्रशासन से तहबाजारियों को लेकर रिकार्ड तलब किया और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की.

इसी मामले में हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में शिमला शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए सडक़ों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी और एसडीएम को सदस्य बनाया था.

वीडियो रिपोर्ट.

अदालत ने 3 दिसंबर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई यलो लाइन पार्किंग की नीलामी का कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शिमला शहर की सभी सडक़ों पर गलत पार्किंग रोकने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि गाडिय़ों को केवल येलो व व्हाइट लाइन के भीतर ही पार्क किया जाए.

अदालत ने ये साफ कहा था कि यदि उक्त आदेश की अनुपालना न की गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे. हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में गाडिय़ों की चैकिंग करने और ये पता लगाने के आदेश दिए थे कि कोई गाड़ी केरोसिन ऑयल से तो नहीं चलाई जा रही.

अधिकारियों को शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के आदेश भी दिए गए थे कि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में जारी आदेशों की अनुपालना में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से तलब किया तहबाजारियों का रिकार्ड, 10 दिसंबर को होगी सुनवाई
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से शहर के तहबाजारियों का रिकार्ड तलब किया है। शिमला के रामबाजार इलाके से तहबाजारियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) के तौर पर जगदीश ठाकुर को तैनान किया था। एमिक्स क्यूरी ने अदालत में इस मामले को लेकर डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट मित्र की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने नगर निगम शिमला प्रशासन से तहबाजारियों को लेकर रिकार्ड तलब किया और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की। इसी मामले में हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में शिमला शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए सडक़ों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी और एसडीएम को सदस्य बनाया था। अदालत ने 3 दिसंबर तक शहर की सडक़ों पर चिन्हित की गई यलो लाइन पार्किंग की नीलामी का कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शिमला शहर की सभी सडक़ों पर गलत पार्किंग रोकने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि गाडिय़ों को केवल येलो व व्हाइट लाइन के भीतर ही पार्क किया जाए। अदालत ने ये साफ कहा था कि यदि उक्त आदेश की अनुपालना न की गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे। हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में गाडिय़ों की चैकिंग करने और ये पता लगाने के आदेश दिए थे कि कोई गाड़ी केरोसिन ऑयल से तो नहीं चलाई जा रही। अधिकारियों को शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के आदेश भी दिए गए थे कि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में जारी आदेशों की अनुपालना में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
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