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ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में HC सख्त, सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट को भेजा नोटिस - सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट

उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने मामले में सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

HC notice to Siddhi Vinayak Seva Mandal Trust
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Published : Sep 18, 2019, 9:23 PM IST

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने मामले में सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह बताया गया कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान पिछले 10 सालों से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसे रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस अधीक्षक शिमला और जिलाधीश शिमला द्वारा कोई जहमत नहीं उठाई गई.

न्यायालय ने जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि वे अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं कि उन्होंने सिद्धिविनायक सेवा मंडल शिमला द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान पैदा किये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए. वहीं, मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

ये भी पढ़ें: पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की हालत में सुधार, चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा इलाज

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने मामले में सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह बताया गया कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान पिछले 10 सालों से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसे रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस अधीक्षक शिमला और जिलाधीश शिमला द्वारा कोई जहमत नहीं उठाई गई.

न्यायालय ने जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि वे अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं कि उन्होंने सिद्धिविनायक सेवा मंडल शिमला द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान पैदा किये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए. वहीं, मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

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प्रदेश उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशो के बावजूद ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कारवाई चलाई। यह आदेश न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह बताया गया कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान पिछले 10 सालों से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है जिसको रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  पुलिस अधीक्षक शिमला व  जिलाधीश शिमला द्वारा  कोई जहमत नहीं उठाई गई। न्यायालय ने जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किए है कि वे अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताएं कि उन्होंने सिद्धिविनायक सेवा मंडल शिमला द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान पैदा किये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्यों कदम नही उठाए। मामले पर सुनवाई 25 सितम्बर को होगी।
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