शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगर शिमला के कार्यालय पर अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने महापौर और उप महापौर को टाउन हॉल शिमला की इमारत में बैठने के आदेश दिए हैं. जबकि निगम के दूसरे स्टाफ को यहां बैठने की अनुमति नहीं होगी.
ये फैसला मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमन्यन और न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने सुनाया. खंडपीठ ने कहा कि सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद बची हुई जगह को हाइ एंड कैफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, जिसमें पढ़ने की सुविधा भी हो. इसके अलावा यहां पर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक हस्तकला और दस्तकारी की वस्तुओं को रखा जाए.