ETV Bharat / state

अकांक्ष हत्याकांड मामला: हरमेहताब सिंह दोषी करार, कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला - आरोपी बलराज सिंह रंधावा

बहुचर्चित अकांक्ष सेन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं, मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

डिजाइन फोटो
author img

By

Published : Nov 18, 2019, 8:04 PM IST

चंडीगढ़\शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं, मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

वीडियो

अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हरमेहताब सिंह को दोषी करार दिया है. बता दें कि 9 फरवरी 2017 को एक पार्टी में देर रात अकांक्ष के एक दोस्त शेरा की हरमेहताब सिंह और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. बीच-बचाव करने आए अकांक्ष को दोनों आरोपियों ने अपनी कार से कुचल दिया, जिसके बाद अकांक्ष की मौत हो गई.

कोर्ट 19 नवंबर को मामले में दोषी पाए गए हरमेहताब सिंह को सजा सुनाएगी. बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में ये पूरी घटना हुई थी. मामले में अभी भी दूसरा आरोपी बलराज सिंह रंधावा फरार है, जिसे कोर्ट ने पांच अप्रैल 2017 से भगोड़ा घोषित कर दिया था.

चंडीगढ़\शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं, मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

वीडियो

अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हरमेहताब सिंह को दोषी करार दिया है. बता दें कि 9 फरवरी 2017 को एक पार्टी में देर रात अकांक्ष के एक दोस्त शेरा की हरमेहताब सिंह और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. बीच-बचाव करने आए अकांक्ष को दोनों आरोपियों ने अपनी कार से कुचल दिया, जिसके बाद अकांक्ष की मौत हो गई.

कोर्ट 19 नवंबर को मामले में दोषी पाए गए हरमेहताब सिंह को सजा सुनाएगी. बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में ये पूरी घटना हुई थी. मामले में अभी भी दूसरा आरोपी बलराज सिंह रंधावा फरार है, जिसे कोर्ट ने पांच अप्रैल 2017 से भगोड़ा घोषित कर दिया था.

Intro:हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के भतीजे अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोट ने एक आरोपी को दोषी करार दे दिया है कोर्ट सजा का फैसला 19 नवंबर को सुनाएगी। मामले में दूसरा आरोपी अभी तक फरार है।


Body:चंडीगढ़ में हुए बहुचर्चित अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल हरमेहताब सिंह को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट सजा का फैसला 19 नवंबर को सुनाएगी। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकाउंट के दोस्त शेरा की हर मेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार अकांक्ष पर चढ़ा दी। जिससे उसकी मौत हो गई।

यह है पूरा मामला
सेक्टर 9 में 9 फरवरी 2017 की रात को अकांक्ष के दोस्त सिद्धू ने पार्टी दी थी। इस पार्टी में काम उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था। दूसरी ओर इस पार्टी के लिए सिद्धू ने बलराज और हरमेहताब को भी बुलाया था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था। पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अकांक्ष ने इन्हें छुड़वाया। बाद में अकांक्ष जब शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी । जिसमें अकांक्ष की मौत हो गई ।पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है ।कोर्ट ने बलराज को 5 अप्रैल 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

बाइट- तरमिंदर सिंह, वकील, पीड़ित पक्ष



Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.