शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने कॉन्स्टेबल भर्ती मामले (Himachal Police constable recruitment case) में डीआईजी मंडी जोन मधुसूदन को 20 अक्तूबर को तलब किया है. अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद भी मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कारण वह वीरवार को अदालत में पेश नहीं हो सके थे. राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की है. मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्घ किया गया था.
कॉन्स्टेबल भर्ती को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी (Himachal police paper leak case) गई है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में डीआईजी मंडी ने भर्ती नियमों को दरकिनार किया है. नियमों के अनुसार उम्मीदवार के किसी भी अंग में पेच या प्लेट नहीं होनी चाहिए. जबकि चयनित उम्मीदवार की बाजू में प्लेट होने पर भी उसे बाहर नहीं किया गया है. अदालत ने डीआईजी मंडी को आदेश दिए थे कि वह इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करे.
इन आरोपों को लेकर हाइकोर्ट ने डीआईजी मंडी का स्पष्टीकरण मांगा (High court on Himachal police paper leak case) था और उन्हें गुरुवार 13 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया था लेकिन पीएम मोदी के ऊना और चंबा दौरे के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए. जिसके बाद कोर्ट ने 20 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है. (HP Police Paper Leak case).
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