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शिमला में 30 जून तक लागू रहेगा कर्फ्यू, DC ने जारी किये आदेश - DC amit kashyap

जिला शिमला में कोरोना कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा. जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है.

Curfew imposed in shimla
शिमला में 30 जून तक लागू रहेगा कर्फ्यू.
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Published : May 25, 2020, 9:13 PM IST

Updated : May 25, 2020, 10:10 PM IST

शिमला: कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शिमला जिला में कर्फ्यू की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है. जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आपराधिक दंड सहिंता की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं.

इस आदेशों के तहत सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कर्फ्यू में छूट जारी रहेगी, जबकि शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूरी तरह से गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. शिमला जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जिला में 24 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया था और दो महीने बाद इसकी अवधि पूरी हो गई है. सरकार से कर्फ्यू अवधि बढ़ाने के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है, जिसको देखते हुए जिला में 30 जून तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है.

वीडियो.

डीसी ने बताया कि इस दौरान लोगों को जो कर्फ्यू में छूट अभी दी जा रही है आगे भी वही जारी रहेगी. इस दौरान दूसरे जिले में जाने के लिए पास लेना अनिवार्य होगा, जबकि जिला के भीतर कर्फ्यू में छूट के समय कहीं भी आने-जाने की अनुमति है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही कर्फ्यू लगाया गया है.

बता दें कोरोना को लेकर प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया है. प्रदेश के सभी जिलों में दो माह से कर्फ्यू लगा हुआ है और अब जून माह के अंत तक कर्फ्यू जारी रहेगा. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रहा है. वहीं, बाहरी राज्यों से लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है और इन लोगों की लगातार सैंपलिंग की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कोविड-19 संकट: बद्दी में 19 वर्षीय गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव

शिमला: कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शिमला जिला में कर्फ्यू की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है. जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आपराधिक दंड सहिंता की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं.

इस आदेशों के तहत सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कर्फ्यू में छूट जारी रहेगी, जबकि शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूरी तरह से गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. शिमला जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जिला में 24 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया था और दो महीने बाद इसकी अवधि पूरी हो गई है. सरकार से कर्फ्यू अवधि बढ़ाने के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है, जिसको देखते हुए जिला में 30 जून तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है.

वीडियो.

डीसी ने बताया कि इस दौरान लोगों को जो कर्फ्यू में छूट अभी दी जा रही है आगे भी वही जारी रहेगी. इस दौरान दूसरे जिले में जाने के लिए पास लेना अनिवार्य होगा, जबकि जिला के भीतर कर्फ्यू में छूट के समय कहीं भी आने-जाने की अनुमति है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही कर्फ्यू लगाया गया है.

बता दें कोरोना को लेकर प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया है. प्रदेश के सभी जिलों में दो माह से कर्फ्यू लगा हुआ है और अब जून माह के अंत तक कर्फ्यू जारी रहेगा. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रहा है. वहीं, बाहरी राज्यों से लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है और इन लोगों की लगातार सैंपलिंग की जा रही है.

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Last Updated : May 25, 2020, 10:10 PM IST
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