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8 साल की बच्ची से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश

शिमला जिले में 8 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Shimla Rape Case
8 साल की बच्ची से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 21, 2023, 9:02 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला की विशेष अदालत पॉक्सो के न्यायाधीश अमित मंडयाल ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने पॉक्सो एक्ट में सजा के साथ साथ 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

इस मामले को कुपवी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोषी व्यक्ति संदीप रिश्तेदार 8 साल की बच्ची के घर आया व उसे बाजार से मिठाई दिलाने के लिए ले गया. बाजार के बहाने वे किसी एकांत स्थान पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में कुफवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और चालान पेश किया गया था. पूरे मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. प्रदेश सरकार की ओर से संगीता जस्टा ने इस केस की पैरवी की थी.

यह मामला 16 जून 2021 का है जब आरोपी ने 8 साल की नाबालिग बच्ची को मिठाई देने के बहाने एकांत स्थान पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची ने जब यह बात जब अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने 17 जून को कुपवी थाना में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में पेश किया.

ये भी पढ़ें- डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत मामले में पुलिस ने पेश की स्टेट्स रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में रिजर्व किया फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला की विशेष अदालत पॉक्सो के न्यायाधीश अमित मंडयाल ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने पॉक्सो एक्ट में सजा के साथ साथ 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

इस मामले को कुपवी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोषी व्यक्ति संदीप रिश्तेदार 8 साल की बच्ची के घर आया व उसे बाजार से मिठाई दिलाने के लिए ले गया. बाजार के बहाने वे किसी एकांत स्थान पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में कुफवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और चालान पेश किया गया था. पूरे मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. प्रदेश सरकार की ओर से संगीता जस्टा ने इस केस की पैरवी की थी.

यह मामला 16 जून 2021 का है जब आरोपी ने 8 साल की नाबालिग बच्ची को मिठाई देने के बहाने एकांत स्थान पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची ने जब यह बात जब अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने 17 जून को कुपवी थाना में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में पेश किया.

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