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कोरोना कर्फ्यू में नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है. ऐसे में कर्फ्यू के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली है.

Corona curfew in Himachal Pradesh from May 7 to May 17
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Published : May 6, 2021, 10:44 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश में 7 मई सुबह 6 से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई दिन भी दी है, लेकिन इस ढील के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल पुलिस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ने वाली है. ऐसे में पुलिस ने भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कमर कस ली है. प्रदेश में बिना आपातकाल निजी वाहन चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा यात्री बिठाने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर किया जा सकता है. इसके लिए हिमाचल पुलिस एक्ट के सेक्शन 115 के तहत 5 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान भी चुकाना पड़ सकता है. मास्क सही तरीके से न पहनने वालों पर भी पुलिस सख्ती करेगी और मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा.

शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

लोगों के काम में बाधा न पड़े. इसके लिए प्रदेश सरकार ने शादियों के दौरान 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है लेकिन अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना कर सकती है. नियमों के उल्लंघन पर खाना बनाने वालों और टेंट हाउस पर भी कार्रवाई की जा सकती है. शादी के दौरान धूम-धाम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. शादी के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

लोगों से सहयोग की अपील

हालांकि, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने यह पूरी तरह स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी भी तरह आम नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहती. इसी के चलते पुलिस ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है. पुलिस ने सभी नागरिकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें :- प्रशासन ने जारी की कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन, बिना काम आने-जाने पर बरती जाएगी सख्ती

शिमलाः हिमाचल प्रदेश में 7 मई सुबह 6 से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई दिन भी दी है, लेकिन इस ढील के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल पुलिस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ने वाली है. ऐसे में पुलिस ने भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कमर कस ली है. प्रदेश में बिना आपातकाल निजी वाहन चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा यात्री बिठाने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर किया जा सकता है. इसके लिए हिमाचल पुलिस एक्ट के सेक्शन 115 के तहत 5 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान भी चुकाना पड़ सकता है. मास्क सही तरीके से न पहनने वालों पर भी पुलिस सख्ती करेगी और मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा.

शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

लोगों के काम में बाधा न पड़े. इसके लिए प्रदेश सरकार ने शादियों के दौरान 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है लेकिन अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना कर सकती है. नियमों के उल्लंघन पर खाना बनाने वालों और टेंट हाउस पर भी कार्रवाई की जा सकती है. शादी के दौरान धूम-धाम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. शादी के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

लोगों से सहयोग की अपील

हालांकि, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने यह पूरी तरह स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी भी तरह आम नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहती. इसी के चलते पुलिस ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है. पुलिस ने सभी नागरिकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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