ETV Bharat / state

छात्रवृति घोटाला: आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज, 5 मार्च को होगी सुनवाई

हिमाचल छात्रवृति घोटाले में आरोपी अरविंद राजटा की पत्नी बबिता को सोमवार को सीबीआई कोर्ट शिमला से बेल याचिका खारिज हो गई है. 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा की पत्नी बबिता राज्टा ने माना कि वर्ष 2013 में छात्रवृत्ति का पैसे से डायवर्ट करने के लिए एएसए सॉल्यूशन नाम की कंपनी खरीदी थी. इस कंपनी को खरीदने का मकसद छात्रवृत्ति की करोड़ों की राशि को डायवर्ट करना था.

फोटो
फोटो
author img

By

Published : Feb 22, 2021, 7:22 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 9:34 PM IST

शिमलाः हिमाचल छात्रवृति घोटाले में आरोपी महिला को कोर्ट से झटका लगा है. आरोपी अरविंद राजटा की पत्नी बबिता को सोमवार को सीबीआई कोर्ट शिमला से बेल याचिका खारिज हो गई है.

गौरतलब है कि 20 फरवरी को आरोपी महिला की बेल याचिका ठियोग कोर्ट में लगी थी जहां से जज ने शिमला सीबीआई कोर्ट में रेफर किया था बेल पर फैसला सोमवार को होनी थी. कोर्ट में जज ने याचिका डिसमिस कर दी. बाकी अन्य साथी की भी सुनवाई 5 मार्च को होनी है. बता दें कि हिमाचल में छात्रवृति घोटाले में जांच कर रहे सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ के दौरान अहम सुराग मिले हैं.

छात्रवृत्ति का पैसे से खरीदी थी कंपनी

265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा की पत्नी बबिता राज्टा ने माना कि वह खुद छात्रवृत्ति का हिस्सा लेने शिमला और चंडीगढ़ जाती थी. करोड़ों की इस राशि को एक शेल कंपनी के जरिए डायवर्ट किया जाता था.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में छात्रवृत्ति का पैसे से डायवर्ट करने के लिए एएसए सॉल्यूशन नाम की कंपनी खरीदी थी. इस कंपनी को खरीदने का मकसद छात्रवृत्ति की करोड़ों की राशि को डायवर्ट करना था. यह एक शेल कंपनी थी.

मामले से जुड़े कई अहम खुलासे भी उन्होंने पूछताछ में किए हैं. इसके अलावा दोनों निदेशकों से भी उनके संपत्ति के ब्योरों समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्रीय जांच एजेंसी ने जुटाई हैं. अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि करोड़ों की छात्रवृत्ति की रकम से उन्होंने कहां-कहां संपत्तियां बनाई हैं.

बबिता को सीबीआई ने ठियोग कोर्ट में शनिवार को पेश किया था जहां से उन्हें सोमवार तक हिरासत में भेजा था और आज सीबीआई कोर्ट में आरोपी बबिता की जमानत पर फैसला होना था.

ये भी पढ़ेंः- सुरेश कश्यप का दावा: रिपीट होगी भाजपा सरकार जयराम ठाकुर ही बनेंगे सीएम

ये भी पढ़ेंः- अपनी ही पार्टी के नेता पर बंबर ठाकुर ने लगाए आरोप, बोलेः सीएम बनने का देख रहे सपना

शिमलाः हिमाचल छात्रवृति घोटाले में आरोपी महिला को कोर्ट से झटका लगा है. आरोपी अरविंद राजटा की पत्नी बबिता को सोमवार को सीबीआई कोर्ट शिमला से बेल याचिका खारिज हो गई है.

गौरतलब है कि 20 फरवरी को आरोपी महिला की बेल याचिका ठियोग कोर्ट में लगी थी जहां से जज ने शिमला सीबीआई कोर्ट में रेफर किया था बेल पर फैसला सोमवार को होनी थी. कोर्ट में जज ने याचिका डिसमिस कर दी. बाकी अन्य साथी की भी सुनवाई 5 मार्च को होनी है. बता दें कि हिमाचल में छात्रवृति घोटाले में जांच कर रहे सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ के दौरान अहम सुराग मिले हैं.

छात्रवृत्ति का पैसे से खरीदी थी कंपनी

265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा की पत्नी बबिता राज्टा ने माना कि वह खुद छात्रवृत्ति का हिस्सा लेने शिमला और चंडीगढ़ जाती थी. करोड़ों की इस राशि को एक शेल कंपनी के जरिए डायवर्ट किया जाता था.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में छात्रवृत्ति का पैसे से डायवर्ट करने के लिए एएसए सॉल्यूशन नाम की कंपनी खरीदी थी. इस कंपनी को खरीदने का मकसद छात्रवृत्ति की करोड़ों की राशि को डायवर्ट करना था. यह एक शेल कंपनी थी.

मामले से जुड़े कई अहम खुलासे भी उन्होंने पूछताछ में किए हैं. इसके अलावा दोनों निदेशकों से भी उनके संपत्ति के ब्योरों समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्रीय जांच एजेंसी ने जुटाई हैं. अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि करोड़ों की छात्रवृत्ति की रकम से उन्होंने कहां-कहां संपत्तियां बनाई हैं.

बबिता को सीबीआई ने ठियोग कोर्ट में शनिवार को पेश किया था जहां से उन्हें सोमवार तक हिरासत में भेजा था और आज सीबीआई कोर्ट में आरोपी बबिता की जमानत पर फैसला होना था.

ये भी पढ़ेंः- सुरेश कश्यप का दावा: रिपीट होगी भाजपा सरकार जयराम ठाकुर ही बनेंगे सीएम

ये भी पढ़ेंः- अपनी ही पार्टी के नेता पर बंबर ठाकुर ने लगाए आरोप, बोलेः सीएम बनने का देख रहे सपना

Last Updated : Feb 22, 2021, 9:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.