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बजट से पहले अनुराग ठाकुर ने दिए थे संकेत, टैक्स में हो सकती है कटौती

बजट में करदाताओं के लिए राहत का संकेत काफी पहले ही मिल चुका था. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान वित्त राज मंत्री ने इसके संकेत दिए थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा था कि आर्थिक मंदी को देखते हुए इनकम टैक्स में कटौती हो सकती है.

Anurag Thakur on income tax rebate
Anurag Thakur on income tax rebate
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Published : Feb 2, 2020, 7:03 PM IST

शिमला: केंद्रीय बजट में करदाताओं के लिए राहत का संकेत काफी पहले ही मिल चुका था. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान वित्त राज मंत्री ने इसके संकेत दिए थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा था कि आर्थिक मंदी को देखते हुए इनकम टैक्स में कटौती हो सकती है.

अनुराग ठाकुर ने कहा था कि, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया है. सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है. इससे भारत में निवेश के साथ-साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

बजट से पहले अनुराग ठाकुर से हुई बातचीत.

अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पहले भी मोदी सरकार ने करदाताओं राहत प्रदान की थी और इस बार भी उम्मीद है अनुराग ने कहा था कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कटौती हो सकती है.

वहीं, एक फरवरी को पेश आम बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स भुगतानकर्ता के लिए राहत प्रदान की है. पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं. पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी.

Anurag Thakur on income tax rebate
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.

7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी.10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी. 12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी.

15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा. नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी. इनकम टैक्स भुगतानकर्ता को लगभग हर वर्ष 1,00,000 रुपये तक का फायदा होने जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः बजट 2020: इनकम टैक्स में हो सकती है कटौती, अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत

शिमला: केंद्रीय बजट में करदाताओं के लिए राहत का संकेत काफी पहले ही मिल चुका था. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान वित्त राज मंत्री ने इसके संकेत दिए थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा था कि आर्थिक मंदी को देखते हुए इनकम टैक्स में कटौती हो सकती है.

अनुराग ठाकुर ने कहा था कि, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया है. सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है. इससे भारत में निवेश के साथ-साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

बजट से पहले अनुराग ठाकुर से हुई बातचीत.

अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पहले भी मोदी सरकार ने करदाताओं राहत प्रदान की थी और इस बार भी उम्मीद है अनुराग ने कहा था कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कटौती हो सकती है.

वहीं, एक फरवरी को पेश आम बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स भुगतानकर्ता के लिए राहत प्रदान की है. पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं. पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.

7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी.10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी. 12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी.

15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा. नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी. इनकम टैक्स भुगतानकर्ता को लगभग हर वर्ष 1,00,000 रुपये तक का फायदा होने जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः बजट 2020: इनकम टैक्स में हो सकती है कटौती, अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत

Intro:Body:शिमला: केंद्रीय बजट में करदाताओं के लिए राहत का संकेत ई टीवी भारत काफी पहले ही दे चुका था. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान वित्त राज मंत्री ने इसके संकेत दिए थे. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा था कि आर्थिक मंदी को देखते हुए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया है. सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है. इससे भारत में निवेश के साथ-साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पहले भी मोदी सरकार ने करदाताओं राहत प्रदान की थी और इस बार भी उम्मीद है अनुराग ने कहा था कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स में हो सकती है कटौती।

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स भुगतानकर्ता के लिए राहत प्रदान की है पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं. पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी. 7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी.10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी. 12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी.15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा।
नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी. इनकम टैक्स भुगतानकर्ता को लगभग हर वर्ष ₹100000 तक का फायदा होने जा रहा है ।



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