शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कला अध्यापक पेपर लीक मामले में आरोपी सुनीता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की अभी तक की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर कहा कि पूरे पेपर लीक मामले का खुलासा करने के लिए सुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच अभी प्रथम चरण में है.
मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता. इस तरह के अपराधों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है. इसलिए पूरे मामले की तह तक जाने के लिए प्रार्थी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है. मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पेपर लीक के एक अन्य मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच में कला अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी. आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत कला अध्यापक के 314 पदों को भरने के लिए 24 मई 2022 को अधिसूचना जारी की थी. छंटनी परीक्षा के बाद 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर 2022 तक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए चयन किया गया था.
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