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वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष के हत्यारे को उम्रकैद, दूसरा आरोपी अभी भी फरार

पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष मर्डर केस मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हत्या के दोषी हरमेहताब को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Akanksh murder case convicts gets lifetime imprisonment
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Published : Nov 20, 2019, 8:02 PM IST

चंडीगढ़/शिमला: पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष मर्डर केस मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हत्या के दोषी हरमेहताब को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी हरमेहताब ताउम्र जेल में रहेगा.

रमेहताब को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा पर बहस हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी. बुधवार को दोपहर बाद तीन बजे सजा का ऐलान किया गया.

पीड़ित पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि हमने कोर्ट से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया था और कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं.

वीडियो रिपोर्ट.

वहीं, मृतक अकांक्ष के दोस्त गुरप्रीत सिंह ने कहा की है हम सबके लिए एक बड़ी त्रासदी थी. उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे हम सब ने एक-दूसरे को संभाला और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. आज कोर्ट में दोषी हरमेहताब को जो सजा सुनाई है उससे हम सब संतुष्ट हैं.

आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

यह है पूरा मामला?
सेक्टर 9 में 9 फरवरी 2017 की रात को अकांक्ष के दोस्त सिद्धू ने पार्टी दी थी. इस पार्टी में उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था. दूसरी ओर इस पार्टी के लिए सिद्धू ने बलराज और हरमेहताब को भी बुलाया था. शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था.

पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई. झगड़े के दौरान अकांक्ष ने इन्हें छुड़वाया. बाद में अकांक्ष जब शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी. जिसमें अकांक्ष की मौत हो गई.

पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था. जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है. कोर्ट ने बलराज को 5 अप्रैल 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था.

कौन है आरोपी हरमेहताब?
हरमेहताब उर्फ फरीद पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन (पेप्सू) के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह रारेवाला का पोता है, जबकि बलराज रंधावा सोहाना के नजदीक सेक्टर-77 के अकाल आश्रम कालोनी का रहने वाला है.

दोषी हरमेहताब सिंह के उकसाने पर बलराज सिंह रंधावा ने बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष की हत्या की थी. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि वह मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

चंडीगढ़/शिमला: पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष मर्डर केस मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हत्या के दोषी हरमेहताब को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी हरमेहताब ताउम्र जेल में रहेगा.

रमेहताब को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा पर बहस हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी. बुधवार को दोपहर बाद तीन बजे सजा का ऐलान किया गया.

पीड़ित पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि हमने कोर्ट से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया था और कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं.

वीडियो रिपोर्ट.

वहीं, मृतक अकांक्ष के दोस्त गुरप्रीत सिंह ने कहा की है हम सबके लिए एक बड़ी त्रासदी थी. उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे हम सब ने एक-दूसरे को संभाला और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. आज कोर्ट में दोषी हरमेहताब को जो सजा सुनाई है उससे हम सब संतुष्ट हैं.

आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

यह है पूरा मामला?
सेक्टर 9 में 9 फरवरी 2017 की रात को अकांक्ष के दोस्त सिद्धू ने पार्टी दी थी. इस पार्टी में उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था. दूसरी ओर इस पार्टी के लिए सिद्धू ने बलराज और हरमेहताब को भी बुलाया था. शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था.

पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई. झगड़े के दौरान अकांक्ष ने इन्हें छुड़वाया. बाद में अकांक्ष जब शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी. जिसमें अकांक्ष की मौत हो गई.

पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था. जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है. कोर्ट ने बलराज को 5 अप्रैल 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था.

कौन है आरोपी हरमेहताब?
हरमेहताब उर्फ फरीद पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन (पेप्सू) के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह रारेवाला का पोता है, जबकि बलराज रंधावा सोहाना के नजदीक सेक्टर-77 के अकाल आश्रम कालोनी का रहने वाला है.

दोषी हरमेहताब सिंह के उकसाने पर बलराज सिंह रंधावा ने बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष की हत्या की थी. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि वह मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

Intro:बहुचर्चित आकांक्षा तरण मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया कोर्ट ने हत्या के दोषी हार मेहताब को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:पीड़ित पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि हमने कोर्ट से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया था और कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है । हम उसका स्वागत करते हैं।
वही मृतक अकांक्ष के दोस्त गुरप्रीत सिंह ने कहा की है हम सबके लिए एक बड़ी त्रासदी थी। उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए लेकिन धीरे-धीरे हम सब ने एक-दूसरे को संभाला और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की आज कोर्ट में दोषी हर मेहताब को जो सजा सुनाई है उससे हम सब संतुष्ट हैं।

आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकाउंट के दोस्त शेरा की हर मेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार अकांक्ष पर चढ़ा दी। जिससे उसकी मौत हो गई।

यह है पूरा मामला
सेक्टर 9 में 9 फरवरी 2017 की रात को अकांक्ष के दोस्त सिद्धू ने पार्टी दी थी। इस पार्टी में काम उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था। दूसरी ओर इस पार्टी के लिए सिद्धू ने बलराज और हरमेहताब को भी बुलाया था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था। पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अकांक्ष ने इन्हें छुड़वाया। बाद में अकांक्ष जब शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी । जिसमें अकांक्ष की मौत हो गई ।पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है ।कोर्ट ने बलराज को 5 अप्रैल 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

बाइट- तरमिंदर सिंह, वकील, पीड़ित पक्ष
बाइट - गुरप्रीत सिंह, मृतक अकांक्ष का दोस्त




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