शिमला: विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ (Nalagarh assembly constituency) में एक विशेष वार्ड के लिए दस से बारह किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ स्थापित करने के मामले में हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High court ) ने नालागढ़ के एसडीएम को अदालत में तलब किया (Election Officer Summoned by HP High court) है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता चेतराम की तरफ से दाखिल याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए.
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी वार्ड नंबर चार पंचायत बधालग का वार्ड मेंबर है. इस वार्ड में लगभग 160 वोटर हैं. प्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत बधालग में कुल 7 वार्ड हैं. सिर्फ उनके वार्ड को छोड़कर सभी वाड्रस के पोलिंग बूथ एक से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए गए हैं. वहीं, वार्ड नंबर चार के लिए पोलिंग बूथ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है. प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि पोलिंग स्टेशन्स मैनुअल क्लॉज 2.7 के मुताबिक किसी भी पोलिंग बूथ को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है.
प्रार्थी का कहना है कि इतनी दूरी पर पोलिंग बूथ को स्थापित किया जाना वार्ड के मतदाताओं को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने के समान है. प्रार्थी ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि उनके वार्ड के लिए पोलिंग बूथ एक या दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाए. प्रार्थी के अनुसार पोलिंग बूथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बधालग या गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर स्कूल बधालग में स्थापित किया जा सकता है. ये दोनों स्थान उनके वार्ड से एक से दो किलोमीटर की दूरी पर हैं. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों को कानूनी तौर पर जायज पाते हुए एसडीएम नालागढ़ को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए हैं.
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