शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी के लिए टल गई. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने देव भूमि इंस्टीट्यूट व देव भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंदर कुमार शर्मा को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ाते हुए सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई. हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच में सहयोग कर रहा है. (Himachal High Court)
प्रार्थी के खिलाफ सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 409,419,465,466,471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त इंस्टीट्यूट ने मुफ्त शिक्षा के नाम पर अपने संस्थान में दाखिले दिए परंतु कुछ छात्रों को फीस अदा करने पर मजबूर भी किया. संस्थान ने स्कॉलरशिप का दावा भी किया जिसे इंस्टीट्यूट ने एसबीआई ब्रांच कुम्बरा मोहाली पंजाब में खोले गए देव भूमि ट्रस्ट के अकाउंट में स्थानांतरित किया. (Scholarship scam in himachal)
अनेकों अकाउंट छात्रों के नाम पर इंडियन बैंक ऊना में बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर खोले. यह अकाउंट छात्रों को जानकारी दिए बगैर उनके नकली हस्ताक्षर कर खोले गए. इसके पश्चात छात्रों के नकली अकाउंट से पैसे उक्त प्रार्थी के अकाउंट में डाले गए. यह पैसे आरोपी के अकाउंट में चेक के माध्यम से डाले गए थे. जांच के दौरान 12 छात्रों ने अपने अकाउंट होने से इंकार भी किया था. उन्होंने अपने नाम से उन चेक बुक को भी नकार दिया जिनसे आरोपी के अकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे स्थानांतरित किए गए थे. मामले पर सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
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