सोलन: जिला में बाहरी राज्यों से वापिस लौट रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए 07 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है. जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों की एंट्री अंतरराज्यीय बैरियर पर सीमा प्रबंधन सॉफ्टवेयर (बॉर्डर मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर) के माध्यम से की जाएगी. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.
बॉर्डर मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी सूचना को संबंधित उपमंडल अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, सचिव नगर पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उसी दिन तुरंत साझा किया जाएगा. डीसी सोलन ने कोविड-19 के दृष्टिगत बाहरी राज्यों से सोलन जिला में आने वाले व्यक्तियों की निगरानी रखने के लिए जिला के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सचिवों के साथ-साथ सभी नगर परिषदों के अध्यक्षों, पार्षदों एवं कार्यकारी अधिकारियों, नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष, सचिव एवं पार्षद सहित सभी कैंट बोर्डों के कार्यकारी अधिकारियों एवं सदस्यों और सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को निगरानी कर्मी नियुक्त किया है.
07 प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम जिला में स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष से बाहरी राज्यों से लौटे सभी लोगों को कॉल की जाएगी. कॉल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति दिए गए पते पर अपने घर पहुंच गया है. जहां तक संभव हो साइबर के माध्यम से होम क्वारंनटाइन किए गए सभी व्यक्तियों की स्थिति कॉल डाटा रिकॉर्ड लोकेशन के माध्यम से पता लगाई जाएगी. इससे उनका होम क्वारंनटाइन सुनिश्चित होगा. संबंधित पुलिस थाने रेंडम आधार पर इन व्यक्तियों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से यह सुनिश्चित बनाएंगे कि व्यक्ति अपने घर पर ही है. संबंधित खंड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद और सचिव नगर पंचायत भी सभी व्यक्तियों से कॉल द्वारा संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे. पुलिस दल हर रोज इन लोगों के घर जाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे.
स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस की टीम व्यक्ति के घर पर जाकर कोविड-19 का पोस्टर लगाना सुनिश्चित करेंगी. इस दौरान सभी को परिवार से अलग रहना, अलग से खान-पान करना, नहाने की अलग व्यवस्था जैसे होम क्वारंटाइन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग मानकों के अनुसार ऐसे लोगों का दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित बनाएगा.
जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि संबंधित उपमंडल अधिकारी और संबंधित खंड विकास अधिकारी हर रोज इस प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुसरण सुनिश्चित बनाएंगे और खुद भी भौतिक सत्यापन करेंगे. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 07 स्तरीय प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाए, जो भी व्यक्ति होम क्वारेनटाइन का उल्लंघन करेगा उसे तुरंत उपमंडल स्तरीय संस्थागत क्वारंनटाइन में भेज दिया जाएगा और महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.